प्रकाशित - 22 Sep 2023
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से बेघरों को अपना घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) चलाई जा रही है। इसके तहत सरकार की ओर से लाभार्थी को सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है जिससे उसे सस्ता आवास प्राप्त हो सके। यह किस्त लाभार्थी को तीन किस्तों में दी जाती है। हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana gramin) के तहत लाभार्थियों के खाते में बतौर सब्सिडी (subsidy) 795.61 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इससे पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को काफी आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को स्वामित्व प्रमाण-पत्र (ownership certificate) भी दिया जाएगा ताकि वे स्वामित्व प्रमाण-पत्र के आधार पर भविष्य में अपने आवास के आधार पर बैंक से लोन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें।
पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (mukhyamantri awas yojana gramin) के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए पहली किस्त की राशि खाते में भेज दी है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (mukhyamantri awas yojana gramin) के तहत करीब 80,000 लाभार्थियों के खाते में करीब 323.24 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किस्त के रूप में उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से एक साथ दो योजनाओं की राशि जारी करने से लाभार्थी खुश हैं। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह के दौरान यह राशि आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को भेजी है। उपमुख्यमंत्री ने आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (mukhyamantri awas yojana gramin) के तहत अब तक 38.56 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों में रह रहे लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। इसके तहत मैदानी इलाकों में रह रहे लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी तथा पर्वतीय इलाकों में रहने वालों को 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी (subsidy) की राशि चार किस्तों में जारी की जाती है। आवास स्वीकृति के बाद प्रथम किस्त की राशि 25,000 रुपए की भेजी जाती है। इस तरह चार किस्तों में पैसा दिया जाता है।
पीएम आवास योजना के तहत किसान, महिला, पुरुष, बेरोजगार, परित्यक्ता, विधवा, विधुर, ग्रामीण, वृद्ध, खिलाड़ी, दिव्यांग, बुनकर, नि:शक्तजन, अंत्योदय परिवार, पशुपालक, प्रशिक्षणार्थी, बेसहारा, बंधुआ मजदूर, दंपति, शिल्पी या बुनकर, बालिक नागरिक, बीपीएल कार्ड धारी महिला-पुरुष, पशुपालक लाभार्थी जो किसी शासकीय सेवा में कार्यरत न हो और साथ ही आयकरदाता न हो, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होती है। योजना के तहत आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
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