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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसानों को 5 दिन में जारी होगा बीमा क्लेम, सरकार ने दिए निर्देश

प्रकाशित - 05 Feb 2024

इस राज्य के 72 गांवों के किसानों को होगा सीधा लाभ, जानें, पूरी जानकारी

किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुजावजा दिया जाता है। इसमें आंधी, बारिश व ओलावृष्टि से नुकसान को शामिल किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा प्रदेश सरकार को 5 दिन में किसानों को बीमा क्लेम (Insurance claim) जारी करने के निर्देश जारी किए है। इससे राज्य के 72 गांवों के करीब 22,000 किसानों को लाभ होगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस (आरजीआई) को पांच दिन के अंदर किसानों को बीमा क्लेम (insurance claim) का भुगतान करने के लिए पत्र लिखा गया है। इस कंपनी ने ही जिले में कपास किसानों (cotton farmers) की फसल का बीमा किया था। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब बीमा कंपनी को जल्द ही राज्य के किसानों के बीमा क्लेम का भुगतान करना होगा। सरकार द्वारा बीमा कंपनी को दिए गए निर्देश से किसानों को बीच खुशी की लहर है। अब जल्द ही कंपनी की ओर से बीमा क्लेम का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।

अब तक बीमा क्लेम का भुगतान नहीं करने के पीछे क्या था कारण

मंत्रालय की ओर से बीमा कंपनी को भेज गए पत्र में लिखा गया है कि राज्य सरकार ने 22 जनवरी को इन गांवों के प्रौद्योगिकी अधारित बुवाई क्षेत्र का अपेक्षित विवरण बीमा कंपनी के साथ साझा किया था। बताया जा रहा है कि 72 गांवों के करीब 20 हजार किसान साल 2022 में मौसम से कपास की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 146 करोड़ रुपए के दावे की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल (My crop, my details portal) पर राजस्व विभाग के आंकड़ों के साथ मिलान नहीं होने के कारण बीमा कंपनी की ओर से क्लेम का भुगतान रोक दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए बीमा कंपनी को जल्द से जल्द किसानों के क्लेम की राशि उनके खातों में जारी करने को कहा है। सरकार के इस फैसले से राज्य के किसान काफी खुश हैं।

किस जिले के किसानों को मिलेगा बीमा क्लेम

यह बीमा क्लेम हरियाणा के हिसार जिले के करीब 72 गांवों के 22,000 किसानों को मिलने वाला है। साल 2022 में हिसार जिले के करीब 72 गांवों में कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ था। इसमें करीब 16,554 हैक्टेयर में कपास की फसल को गुलाबी बॉलवर्म व अन्य कारणों से नुकसान हुआ। वहीं इन गांवों के किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना (P.M. Fasal Bima Yojana) के तहत 30,873 हैक्टेयर से अधिक कपास की फसल का बीमा करवाया था।

ऐसे में जिले के करीब 20,000 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत 146 करोड़ रुपए का क्लेम किया था, जो अभी तक लंबित पड़ा है जिसे लेकर जिले के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के हस्तक्षेप के बाद कंपनी लंबित बीमा क्लेम का भुगतान करने जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान सचिवालय के आगे धरना दिए बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक बीमा क्लेम का पैसा उनके खातों में नहीं आ जाता तब तक धरना जारी रहेगा।

यहां 27 लाख से अधिक किसानों को दी जाएगी बीमा पॉलिसी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी इसके लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में 27 लाख से अधिक किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान (Meri Policy Mere Haath Campaign) की शुरुआत कर दी गई है। राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से फसल खराब होने पर फसल की जानकारी एवं किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित करके बीमा पॉलिसियों का वितरण किया जा रहा है। यह अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि जो किसान इन शिविरों में पॉलिसी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं वे किसान अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान  के तहत राज्य के करीब 27.84 लाख किसानों को करीब 1.59 करोड़ पॉलिसियों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

किसानों को फसलों का बीमा कराने पर कितना देना होगा प्रीमियम

किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधामंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को रबी की फसलों का बीमा कराने के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम देना होता है। वहीं खरीफ की फसलों के लिए 2 प्रतिशत की दर से बीमा प्रीमियम लिया जाता है। इसके अलावा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों का बीमा कराने के लिए किसान को 5 प्रतिशत बीमा प्रीमियम देना होता है।

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