प्रकाशित - 18 Mar 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Krishi Yantrikaran Yojana 2025 : देश में इस समय कई जगह पर रबी फसलों की कटाई काम चल रहा है। कुछ दिनों में सभी जगह पर गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाएगी। हालांकि मध्यप्रदेश में कई जगह पर गेहूं की कटाई के साथ ही मंडी में नए गेहूं की आवक भी शुरू हो गई है। गेहूं की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष यानी पराली के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 75 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से किसानों से खूंटी, अवशेष आदि खेतों में नहीं जलाने की अपील की गई है। ऐसे में किसान सस्ती दर पर कृषि यंत्रों की खरीद का लाभ लेकर फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य काफी आसानी से कर सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के काम आने वाले प्रमुख कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत किसानों को जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है, वे कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं–
राज्य सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को अवशेष प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रों पर 75 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इन कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी या अनुदान मिल सकता है, उसका विवरण इस प्रकार से है–
कृषि यांत्रिकरण योजना बिहार के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन कागजातों की आवश्यकता हेागी, वे इस प्रकार से हैं–
यदि आप बिहार के किसान है तो आप उपरोक्त कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवदेन https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर जाकर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पंजीकृत है, वे सीधे लाॅगिन कर सकते हैं। वहीं जो किसान नए हैं उन्हें पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही वे आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आप मोबाइल या कंप्यूटर से ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से पंजीकरण करा सकते हैं। सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए आप बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल http://farmech.bihar.gov.in/FMNEW/Homenew.aspx पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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