सुपर सीडर सहित इन 8 टॉप कृषि यंत्रों पर मिल रही 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 18 Mar 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सुपर सीडर सहित इन 8 टॉप कृषि यंत्रों पर मिल रही 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी और इसके लिए कहां करना होगा आवेदन

Krishi Yantrikaran Yojana 2025 : देश में इस समय कई जगह पर रबी फसलों की कटाई काम चल रहा है। कुछ दिनों में सभी जगह पर गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाएगी। हालांकि मध्यप्रदेश में कई जगह पर गेहूं की कटाई के साथ ही मंडी में नए गेहूं की आवक भी शुरू हो गई है। गेहूं की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष यानी पराली के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 75 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से किसानों से खूंटी, अवशेष आदि खेतों में नहीं जलाने की अपील की गई है। ऐसे में किसान सस्ती दर पर कृषि यंत्रों की खरीद का लाभ लेकर फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य काफी आसानी से कर सकते हैं। 

योजना के तहत किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन के काम आने वाले प्रमुख कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत किसानों को जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है, वे कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं– 

योजना के तहत अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों कितना मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को अवशेष प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रों पर 75 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इन कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी या अनुदान मिल सकता है, उसका विवरण इस प्रकार से है– 

Popular Implements

मास्कीओ गास्पार्दो राउंड बलेर - एक्सट्रीम 180

शक्ति

70-90 HP

श्रेणियां

पोस्ट हार्वेस्ट

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जगतजीत हैप्पी सीडर

शक्ति

55 HP

श्रेणियां

सीडिंग एवं प्लांटेशन

₹ 1.7 लाख* डीलर से संपर्क करें
लेमकेन मल्चर

शक्ति

45-50 HP

श्रेणियां

लैंडस्केपिंग

₹ 2.05 लाख* डीलर से संपर्क करें
शक्तिमान सुपर सीडर

शक्ति

55-75 HP

श्रेणियां

सीडिंग एवं प्लांटेशन

₹ 2.5 - 2.69 लाख* डीलर से संपर्क करें

  • हैप्पी सीडर (9 से 11 टाइन ) : योजना के तहत हैप्पी सीडर (ट्रैक्टर चलित) 6 फीट के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,10,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,20,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है।
  • राेटर मल्चर (35 एचपी या इससे ऊपर) :  सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,10,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,20,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। 
  • स्ट्रॉ बेलर : सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 2,25,000 रुपए  और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 2,50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।   
  • सुपर सीडर (6 से 8 फीट)  : योजना के तहत सुपर सीडर (ट्रैक्टर चलित) 6 फीट के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,42,000 रुपए  और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,52,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। वहीं सुपर सीडर (ट्रैक्टर चलित) 7 फीट के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,50,000 रुपए  और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,60,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। इसी प्रकार सुपर सीडर (ट्रैक्टर चलित) 8 फीट के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,57,000 रुपए  और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,68,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है।
  • स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.) : सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 82,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 88,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है।
  • रोटरी सलेशर : योजना के तहत रोटरी सलेशर के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 37,500 रुपए  और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 40,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।  
  • जीरो टिलेज/ सीड–कम–फर्टिलाइजर ड्रिल (9 टाइन से ऊपर) : योजना के तहत जीरो टिलेज/ सीड–कम–फर्टिलाइजर के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 40,000 रुपए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 43,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। 
  • पैडी स्ट्रॉ चॉपर : योजना के तहत पैडी स्ट्रॉ चॉपर के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को अधिकतम 1,10,000 रुपए  और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिकतम 1,20,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है।

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योजना के तहत कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कृषि यांत्रिकरण योजना बिहार के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन कागजातों की आवश्यकता हेागी, वे इस प्रकार से हैं– 

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक किसान के बैंक खाते में पासबुक की कॉपी
  • कृषि यंत्र खरीद की रसीद
  • किसान रजिस्ट्रेशन
  • श्रेणी प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • जमीन की मालगुजारी की रसीद
  • किसान का मोबाइल नंबर 
  • जमीन का प्रमाण–पत्र (एलपीसी) आदि। 

योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप बिहार के किसान है तो आप उपरोक्त कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवदेन https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx पर जाकर कर सकते हैं। जो किसान पहले से पंजीकृत है, वे सीधे लाॅगिन कर सकते हैं। वहीं जो किसान नए हैं उन्हें पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही वे आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आप मोबाइल या कंप्यूटर से ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से पंजीकरण करा सकते हैं। सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए आप बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल http://farmech.bihar.gov.in/FMNEW/Homenew.aspx पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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