फसल में नुकसान होने पर सरकार देगी 10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर की मुआवजा राशि

Share Product प्रकाशित - 24 Jan 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

फसल में नुकसान होने पर सरकार देगी 10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर की मुआवजा राशि

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे किसानों कैसे मिलेगा फायदा

किसानों को फसल नुकसान होने पर कई राज्यों में सरकार की ओर से मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर योजनाएं चला रखी हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) के तहत किसानों को फसल हानि होने पर मुआवजा दिया जाता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही अपने स्तर पर अलग से फसल को नुकसान पहुंचने पर प्रदेश के किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार की ओर से ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम फसल सहायता योजना (Fasal Sahayata Yojana) है। 

Buy Used Tractor

इस योजना के तहत राज्य के किसानों को रबी 2023-24 की फसलों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर प्रति हैक्टेयर 7000 से लेकर 10,000 रुपए तक के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। राज्य के वे किसान जिनकी फसल को मौसम से नुकसान हुआ है, वे इस योजना के तहत मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान को पहले इस योजना में आवेदन करना होगा, उसके बाद ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा।

क्या है राज्य फसल सहायता योजना (What is State Crop Assistance Scheme)

राज्य सरकार की ओर से फसल सहायता योजना (Fasal Sahayata Yojana) का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा राशि दी जाती है। खास बात यह है कि यह मुआवजा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) के तहत मिलने वाले मुआवजे की तुलना में फसल में हुए कम नुकसान पर भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) के तहत किसानों को 33 प्रतिशत ज्यादा नुकसान होने पर फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किेया जाता है जबकि फसल सहायता योजना के तहत 20 या 20 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने पर भी मुआवजा राशि दी जाती है। ऐसे में यह योजना किसानों के उस फसल नुकसान को भी कवर करती है जो पीएम फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है। इस तरह यह योजना राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी योजना साबित हो रही है।

योजना के तहत कितनी मिलेगी अनुदान राशि (How much grant amount will be received under the scheme)

राज्य फसल सहायता योजना (Rajya Fasal Sahayata Yojana) के तहत किसानों को 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत फसल में 20 प्रतिशत नुकसान होने फसल खराब होने पर किसान को 7,000 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। वहीं 20 प्रतिशत से अधिक फसल में  नुकसान होने उसे 10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाती है। इस योजना का का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं। यहां रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानों से है जिनके पास खुद का खेत है और उनके नाम से कृषि भूमि है। गैर रैयत किसान वह किसान हैं जिनके पास खेती के लिए खुद की जमीन नहीं है लेकिन वह दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों को करना होगा अपलोड

मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए रैयत और गैर रैयत किसानों को अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। रैयत ओर गैर रैयत किसानों के लिए जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकारे से हैं

रैयत किसान हेतु दस्तावेज

  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

गैर रैयत किसान के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • स्व घोषणा-पत्र (वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित )

रैयत एवं गैर रैयत दोनों के लिए जरूरी दस्तावेज

  • भू- स्वामित्व प्रमाण-पत्र (31 मार्च 2022 के बाद निर्गत)/राजस्व
  • रसीद (31 मार्च 2023 के बाद निर्गत)
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए

योजना के तहत फसल वार अधिसूचित क्षेत्र या इकाई का विवरण

योजना के तहत अलग-अलग फसल के लिए अलग-अलग क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। उसी के अनुसार इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के लिए अधिसूचित किए गए क्षेत्र/इकाई का विवरण इस प्रकार से हैं

  • गेहूं- राज्य के सभी 38 जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
  • मकई- राज्य के 31 मकई आच्छादित जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
  • ईख/गन्ना- राज्य के 16 ईख (गन्ना) आच्छादित जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में
  • चना- राज्य के 17 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • अरहर- राज्य के 20 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • राई सरसों- राज्य के 37 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • मसूर- राज्य के 34 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • गेहूं- राज्य के 15 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • आलू- राज्य के 15 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • टमाटर- राज्य के 10 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • बैंगन- राज्य के 12 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • मिर्ची- राज्य के 12 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में
  • गोभी- राज्य के 11 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में

योजना में कैसे करना होगा आवेदन (How to apply for the scheme)

यदि आप बिहार के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि राज्य फसल सहायता योजना (Rajya Fasal Sahayata Yojana) बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए संचालित की जा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों को सहकारिता विभाग की बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएंगी जिसे आपको दर्ज करना करके आवेदन पत्र को जमा करना होगा। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। बता दें कि योजना के तहत आवेदन से पहले किसान को कृषि विभाग में निबंधन करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप आवेदन कर सर सकेंगे। आवेदन के समय किसान को केवल फसलों का चयन एवं बुवाई का रकबा अंकित करना होता है। वहीं ऊपर दिए गए स्व-प्रमाणित कागजात की प्रति निरीक्षण के समय निरक्षणकर्ता को उपलब्ध करानी होगी। 

योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

राज्य फसल सहायता योजना बिहार (Rajya Fasal Sahayata Yojana Bihar) की अधिक जानकारी के लिए आप सहकारिता विभाग बिहार (Cooperative Department Bihar) के हेल्प लाइन नंबर (0612)-2200693,1800-1800-110 संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के कृषि विभाग (Agriculture Department) से भी इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। 

राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/login.aspx
फसल सहायता योजना में निबंधन (Registration) हेतु लिंक- https://dbtagriculture.bihar.gov.in/

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री और खेती से संबंधित सटीक जानकारी देकर अपडेट रखता है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के नए मॉडल और उनके उपयोग की जानकारी आपको सबसे पहले ट्रैक्टर जंक्शन पर मिलती है। हम सरकारी योजनाओं की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। हमारी वेबसाइट पर प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों कुबोटा ट्रैक्टर, वीएसटी ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप किफायती कीमत पर नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो महिंद्रा, स्वराज, टैफे, सोनालिका, जॉन डियर आदि कंपनियों में से उचित ट्रैक्टर का चयन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ट्रैक्टर लोन (Tractor Loan) की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

अगर आप नए जैसे पुराने ट्रैक्टर व कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपने ट्रैक्टर या कृषि उपकरण का अधिकतम मूल्य मिले तो अपने बिकाऊ ट्रैक्टर / कृषि उपकरण को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

हमसे शीघ्र जुड़ें

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back