प्रकाशित - 24 Jan 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को फसल नुकसान होने पर कई राज्यों में सरकार की ओर से मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर योजनाएं चला रखी हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) के तहत किसानों को फसल हानि होने पर मुआवजा दिया जाता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ ही अपने स्तर पर अलग से फसल को नुकसान पहुंचने पर प्रदेश के किसानों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार की ओर से ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम फसल सहायता योजना (Fasal Sahayata Yojana) है।
इस योजना के तहत राज्य के किसानों को रबी 2023-24 की फसलों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को फसल नुकसान होने पर प्रति हैक्टेयर 7000 से लेकर 10,000 रुपए तक के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। राज्य के वे किसान जिनकी फसल को मौसम से नुकसान हुआ है, वे इस योजना के तहत मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान को पहले इस योजना में आवेदन करना होगा, उसके बाद ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा।
राज्य सरकार की ओर से फसल सहायता योजना (Fasal Sahayata Yojana) का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा राशि दी जाती है। खास बात यह है कि यह मुआवजा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) के तहत मिलने वाले मुआवजे की तुलना में फसल में हुए कम नुकसान पर भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) के तहत किसानों को 33 प्रतिशत ज्यादा नुकसान होने पर फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किेया जाता है जबकि फसल सहायता योजना के तहत 20 या 20 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने पर भी मुआवजा राशि दी जाती है। ऐसे में यह योजना किसानों के उस फसल नुकसान को भी कवर करती है जो पीएम फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है। इस तरह यह योजना राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी योजना साबित हो रही है।
राज्य फसल सहायता योजना (Rajya Fasal Sahayata Yojana) के तहत किसानों को 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत फसल में 20 प्रतिशत नुकसान होने फसल खराब होने पर किसान को 7,000 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। वहीं 20 प्रतिशत से अधिक फसल में नुकसान होने उसे 10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाती है। इस योजना का का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं। यहां रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानों से है जिनके पास खुद का खेत है और उनके नाम से कृषि भूमि है। गैर रैयत किसान वह किसान हैं जिनके पास खेती के लिए खुद की जमीन नहीं है लेकिन वह दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं।
मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए रैयत और गैर रैयत किसानों को अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। रैयत ओर गैर रैयत किसानों के लिए जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकारे से हैं
योजना के तहत अलग-अलग फसल के लिए अलग-अलग क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। उसी के अनुसार इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के लिए अधिसूचित किए गए क्षेत्र/इकाई का विवरण इस प्रकार से हैं
यदि आप बिहार के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि राज्य फसल सहायता योजना (Rajya Fasal Sahayata Yojana) बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए संचालित की जा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों को सहकारिता विभाग की बिहार राज्य फसल सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएंगी जिसे आपको दर्ज करना करके आवेदन पत्र को जमा करना होगा। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। बता दें कि योजना के तहत आवेदन से पहले किसान को कृषि विभाग में निबंधन करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप आवेदन कर सर सकेंगे। आवेदन के समय किसान को केवल फसलों का चयन एवं बुवाई का रकबा अंकित करना होता है। वहीं ऊपर दिए गए स्व-प्रमाणित कागजात की प्रति निरीक्षण के समय निरक्षणकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।
राज्य फसल सहायता योजना बिहार (Rajya Fasal Sahayata Yojana Bihar) की अधिक जानकारी के लिए आप सहकारिता विभाग बिहार (Cooperative Department Bihar) के हेल्प लाइन नंबर (0612)-2200693,1800-1800-110 संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के कृषि विभाग (Agriculture Department) से भी इस योजना की जानकारी ले सकते हैं।
योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/login.aspx
फसल सहायता योजना में निबंधन (Registration) हेतु लिंक- https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
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