प्रकाशित - 26 Dec 2023
किसानों के खेती संबंधी कार्यों के लिए ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि मशीन है। ट्रैक्टर की सहायता से किसान खेती के सभी काम आसानी से पूरे कर सकते हैं। ट्रैक्टर से जोड़कर कई कृषि यंत्र व उपकरण चलाए जा सकते हैं। ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से खेती की लागत में कमी आती है और फसल पैदावार में बढ़ोतरी के साथ ही बेहतर लाभ की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन महंगा होने के कारण खासकर छोटे किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदना काफी मुश्किल है। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी (subsidy on tractor) का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को 8 से 20 पीटीओ एचपी के 2 डब्ल्यूडी और 4 डब्ल्यूडी ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दी जाती है जो अधिकतम एक लाख रुपए तक हो सकती है।
यदि बात करें यूपी की तो यहां ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है जो अधिकतम 45,000 रुपए होती है। वहीं कुछ जिलों के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में छोटे किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। हाल ही में किसान दिवस के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष राज्य में प्रति हैक्टेयर सर्वाधिक फसल उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित किया। साथ ही मंडी परिषद द्वारा चलाई जा रही कृषक उपहार योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कृषक उपहार योजना के तहत चयनित 51 किसानों को ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की और झंडी दिखाकर रवाना किया।
यूपी में कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत एनएफएसएम, एसएमएएम, एनएमएओ (ओएस-टीबीओ) के तहत कृषि यंत्र जिसमें 10,000 रुपए से ऊपर की कीमत के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें ट्रैक्टर को भी शामिल किया गया। इसके अलावा रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्माल गोदाम पर अनुदान के लिए भी आवेदन एवं बुकिंग की गई थी जिसकी अंतिम तिथि 14 दिसंबर थी। प्राप्त आवेदन व बुकिंग की सूची से विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के विरुद्ध लाभार्थी का चयन किया गया। इसमें किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसी तरह समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है।
यूपी में ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित की हुई हैं, उन्हीं के अनुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं
कृषि यंत्रीकरण योजना तहत ट्रैक्टर सहित अन्य यंत्रों के लिए आवेदन हेतु आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होती है। किसानों को आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
राज्य के किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। इसके लिए समय-समय पर कृषि विभाग व उद्यान विभाग की ओर से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य के किसान इन योजनाओं के तहत आवेदन करके ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के दर्शन पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।
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