किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 94 करोड़ रुपए की सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 25 Jun 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी 94 करोड़ रुपए की सब्सिडी

जानें, 90 तरह के कृषि यंत्रों पर दिया जायेगा 94 करोड़ रुपए का अनुदान, कैसे करना होगा आवेदन

खेती में कृषि यंत्रों की अहम भूमिका है। कृषि यंत्रों की सहायता से कम श्रम और कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इनके प्रयोग से खेती की लागत में कमी आती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर योजनाओं का संचालन करके किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ देती है ताकि किसानों को कम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 94.05 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना में मिलने वाली सब्सिडी और आवेदन के प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं।

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क्या है कृषि यंत्रीकरण योजना बिहार

बिहार राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है जो अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग निर्धारित की गई है। साधारणत: इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बीते दिनों बिहार सरकार में हुई मंत्री मंडल की बैठक में कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यंत्रीकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वयन के लिए 94 करोड़ 5 लाख 54 हजार रुपए व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की है। 

योजना में शामिल किए गए हैं ये 90 प्रकार के कृषि यंत्र

योजना के तहत कृषि संबंधी कृषि यंत्र बुआई, कटाई एवं गहाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्र, पराली प्रबंधन यंत्र, उद्यानिकी फसलों हेतु उपयोगी कृषि यंत्र आदि शामिल हैं। इस तरह कुल मिलाकर 90 प्रकार के यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि इससे राज्य के अधिक से अधिक किसानों को कृषि यंत्र सस्ती दर पर मिल सकेंगे। 

राज्य निर्मित कृषि यंत्र खरीदने पर मिलेगा अतिरिक्त अनुदान

जैसा कि बिहार राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष राज्य में किसानों को 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें यदि किसान राज्य में निर्मित कृषि यंत्र खरीदता है तो किसान को अतिरिक्त 10 प्रतिशत की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा वायु प्रदूषण रोकने के लिए पराली प्रबंधन में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों पर भी सरकार सब्सिडी देगी। जीविका दीदियों को भी इसके लिए प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

बिहार में किसानों को किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी, इसका विवरण इस प्रकार से है

  • किसानों को खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र जैसे पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, पॉवर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, रीपर, रीपर बाइंडर, थ्रेशर, जीरो टिलेज मशीन एवं अन्य कृषि यंत्र किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे। 
  • फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों (हैपी सीडर, सूपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर कम बाइंडर समेत अन्य) पर कुल राशि का 33 फीसदी यानी 31.03 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 
  • पोस्ट हार्वेस्ट और हॉर्टिकल्चर से संबंधित यंत्रों ( मिनी रबर राइस मिल, राइस मिल, चैन सॉ समेत अन्य) पर कुल राशि का 12 फीसदी यानी 11.28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 
  • कतार में बुआई के यंत्रों (सीड ड्रील, पोटैटो प्लांटर समेत अन्य) पर कुल राशि का 7 फीसदी यानी 6.58 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

अनुदान (कृषि उपकरण अनुदान योजना) पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसानों को आवेदन दर्ज करने के पूर्व आवेदन पत्र में भरी जाने वाली सभी अनिवार्य सूचना तथा नीचे दिए गए दस्तावेज देने होंगे जो इस प्रकार है-

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • पहचान पत्र
  • वर्तमान मालगुजारी रसीद
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र

सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन कैसे करें

कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.asp&# पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए किसान को पहले बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद किसानों को जो पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी उसकी मदद से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्र योजना के लिए कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में यंत्रीकरण आफ मास साफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के किसान अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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