प्रकाशित - 15 Feb 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को खेती के काम के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों/मशीनों (agricultural equipment/machines) की आवश्यकता होती है। बाजार में आधुनिक कृषि यंत्रों/मशीनें (Modern agricultural equipment/machines) काफी महंगी होती है जिन्हें खरीदना खास कर छोटे किसानों के लिए काफी मुश्किल होता है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छोटे किसान इन कृषि यंत्रों/मशीनों खरीद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र व मशीनों की खरीद के लिए सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वे खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों व मशीनों का इस्तेमाल करके अपने खेती के काम को आसान बना सकें।
इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, कंबाइन हार्वेस्टर (Rotavator, Cultivator, Combine Harvester) सहित कई प्रकार कृषि यंत्रों व मशीनों पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। खास बात यह है कि इन कृषि यंत्रों व मशीनों की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। ऐसे में किसानों को आधी कीमत पर खेती के लिए कृषि यंत्र व मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है। जो किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे कृषि अनुदान योजना (agricultural subsidy scheme) के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत आवेदन करके कृषि यंत्रों व मशीनों पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार की ओर से एस.एम.ए.एम (SMAM) स्माम योजना के तहत अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। अभी कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। इसमें किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि किसानों को यह सब्सिडी कृषि यंत्रों के लागत मूल्य पर दी जाएगी। जीएसटी इसमें शामिल नहीं होगा। जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होगा।
कृषि यंत्रीकरण योजना के माध्यम से एस.एम.ए.एम (SMAM) योजना के तहत किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, कंबाइन हार्वेस्टर (Rotavator, Cultivator, Combine Harvester) सहित कई प्रकार के खेती व बागवानी में काम आने वाले कृषि यंत्रों व मशीनों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत लेजर लैंड लेवलर मशीन, पोस्ट होल डीगर, पोटैटो डीगर, शुगरकेन कटर पलांटर, शुगरकेन थ्रेस कटर, शुगर केन रेटून मैनेजर, हैरो, कल्टीवेटर, पावर स्प्रैयर, मल्टीकॉप थ्रेसर, पावर चैफ कटर, स्ट्रॉ रीपर ब्रश कटर, स्ट्रॉ रीपर, ब्रश कटर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पेकिंग मशीन, रोटवेटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, बिक्रेट मेकिंग मशीन, यूरिया डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र, पावर टीलर, पॉवर वीडर, कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस.एम.एस आदि कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है जिस पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।
योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों/मशीनों की खरीद के लिए बुकिंग करानी होगी। इसके लिए आवेदन के समय एक लाख तक अनुदान के यंत्र के लिए 2,500 रुपए की बुकिंग राशि करानी होगी। वहीं एक लाख रुपए से अधिक के अनुदान के लिए 5,000 रुपए बुकिंग राशि जमा करानी होगी। योजना के तहत किसान का चयन नहीं होने की स्थिति में यह बुकिंग राशि (धरोहर राशि) किसान के खाते में वापस कर दी जाएगी।
योजना के तहत किसान को आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 23 फरवरी 2024 तक विभागीय पोर्टल agriculture.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा कर बुकिंग कर सकते हैं। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन होने की स्थिति में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। चयन होने के बाद किसानों को मैजेस के जरिये सूचना दी जाएगी। इसके बाद किसानों को तय समय में कृषि यंत्र की खरीद का बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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