कृषि यंत्र अनुदान योजना : पॉवर स्प्रेयर सहित इन टॉप 8 कृषि यंत्रों की आवेदन तिथि बढ़ाई

किसान अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, लॉटरी से होगा चयन

Krishi Yantra Anudan Yojana: खेती-किसानी के कामों में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को सस्ती की कीमत पर कृषि यंत्र (Agricultural Machinery) प्रदान किए जाते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। अभी पिछले दिनों प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं होने से कारण अब इसके आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। 

अब किस तारीख तक कर सकेंगे कृषि यंत्रों के लिए आवेदन

कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से राज्य के किसानों से पावर स्प्रेयर (Power Sprayer) सहित 8 कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) के लिए ओवदन मांगे गए थे जिनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी और 28 मार्च 2025 को इसकी लॉटरी निकाली जानी थी, लेकिन लक्ष्य पूरे नहीं होने के कारण विभाग की ओर से इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 8 अप्रैल कर दिया गया है। ऐसे में अब प्रदेश के किसान 8 अप्रैल तक इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। 9 अप्रैल को इन कृषि यंत्रों की लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें चयनित किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। 

किन कृषि यंत्रों पर दी जाएगी सब्सिडी

कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर से ट्रैक्टर चलित और शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) के लिए आवेदन मांगे गए थे। विभाग की ओर से जिन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांग गए वे कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं– 

  • पॉवर स्प्रेयर/बूम स्पेयर (Power Sprayer/Boom Spares)
  • बैक हो/बैकहो लोडर कृषि यंत्र (35 एचपी ट्रैक्टर चलित) (Backhoe/Backhoe Loader Agricultural Equipment (35HP Tractor Driven))
  • सबसाॅइलर कृषि यंत्र (Subsoiler Agricultural Equipment)
  • स्टोन पीकर कृषि यंत्र (Stone Pecker Agricultural Machine)
  • रेज्ड बेड प्लांटर विथ इनक्लाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर (Raised Bed Planter with Inclined Plate Planter and Shaper)
  • लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र (Laser Land Leveler Agriculture Machine)
  • फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर (Fertilizer Broadcaster)
  • पल्वेराइजर (3 एचपी तक) (Pulverizer (upto 3 HP)

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी (Subsidy) पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें महिला व पुरुष वर्ग, जाति वर्ग और जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग–अलग सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। जो किसान सब्सिडी (Subsidy) पर कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, वे ई–कृषि यंत्र अनुदान पार्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से कृषि यंत्र की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। 

कृषि यंत्रों पर कितनी देनी होगी डिमांड ड्राफ्ट राशि

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र के लिए आवेदन करते समय धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह धरोहर राशि अलग–अलग कृषि यंत्र के लिए अलग–अलग निर्धारित की गई है। किसानों को निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किस यंत्र के लिए कितनी धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, उसका विवरण इस प्रकार से है : 

कृषि यंत्र का नाम धरोहर राशि
पॉवर स्प्रेयर/बूम स्पेयर 5,000 रुपए
बैक हो/बैकहो लोडर कृषि यंत्र (35 एचपी ट्रैक्टर चलित) 8,000 रुपए
सब साॅइलर कृषि यंत्र 7500 रुपए
स्टोन पीकर कृषि यंत्र  7800 रुपए
रेज्ड बेड प्लांटर विथ इनक्लाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर 6,000 रुपए
लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र  6500 रुपए
फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर 5500 रुपए
पल्वेराइजर (3 एचपी तक)  7000 रुपए

योजना के तहत किसानों का चयन नहीं होने पर उनके द्वारा जमा कराई गई डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) की राशि वापस लौटा दी जाएगी। बिना धरोहर राशि के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही नहीं निर्धारित राशि से कम का डिमांड ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में किसान कृषि यंत्र के अनुसार निर्धारित राशि का ही डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft (DD)) बनवाकर आवेदन करें। किसान यह डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवा सकते हैं जो अलग–अलग जिले के लिए अलग–अलग हैं। आपकी सुविधा के लिए जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची का लिंक दिया जा रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री की जानकारी देख सकते हैं।  

योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय किसानों को जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं : 

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक किसान का मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी व सभी आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी)
  • किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • कृषि भूमि के कागजात जिसमें खसरा/खतौनी, बी 1 की नकल
  • ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी)

योजना के तहत कृषि यंत्रों के लिए कैसे करें आवेदन

मध्यप्रदेश के जो किसान ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–Krishi Yantra Anudan Portal) पर 8 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है, वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो किसान जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन किसानों को एमपी ऑनलाइन (MP Online) या सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के जरिये अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग (Agriculture Department) से संपर्क कर सकते हैं।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण

योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक – https://farmer.mpdage.org/Home/Index
योजना में आवेदन हेतु लिंक – https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification
जिलेवार सहायक कृषि यंत्री की सूची के लिए लिंक – https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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