पीएम आवास योजना: 3 लाख 700 आवास स्वीकृत, अब हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान

जानें, किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ और इसके लिए क्या करना होगा

PM Awas Yojana 2.0: इस समय सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) का दूसरा चरण चल रहा है। इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY-G 2.0) है। इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के सर्वे का काम भी चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। ऐसे में आप भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी सहयोग कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य देश के बेघर लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY Urban) के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के तहत मकान बनाने के लिए 1.20 से 1.30 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। हाल ही में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार की ओर से 3 लाख 700 आवास स्वीकृत किए गए। ऐसे में इस योजना के तहत गांव में रह रहे लोगों के पक्का मकान बनाने का सपना साकार हो सकेगा।

“मोर आवास मोर कार्यक्रम” में हजारों परिवारों को दी पक्के मकान की सौगात

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 लाख 700 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अब राज्य के हर पात्र गरीब परिवार को पक्का मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस घोषणा के साथ राज्य के हजारों परिवारों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के दौरान दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को उनके पूर्ण हो चुके आवास की चाबियां सौंपी और जिनके मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, उन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किए।

51 हजार घरों में हुआ गृह प्रवेश

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin) के तहत पूर्ण हो चुके 51,000 आवासों में एक साथ गृह प्रवेश करवाया गया। केंद्रीय मंत्री ने स्वयं कई घरों का उद्घाटन किया और स्व-सहायता समूह योजना की ‘लखपति दीदी’ योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं और हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी भी दी जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग भी मिल सके। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जो जल संरक्षण से संबंधित प्रयासों को और मजबूती देगा।

पीएम आवास योजना ग्रामीण की पात्रता में छूट

सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) की पात्रता/शर्तों में छूट दी गई है। इस बार पात्रता में कई अहम छूट दी गई हैं जो इस प्रकार से हैं–

  • जिन परिवारों के पास 5 एकड़ असिंचित या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • जिन परिवारों की मासिक आय ₹15,000 तक है, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यदि परिवार के किसी सदस्य के पास मोटरसाइकिल है, तो भी वे योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।
  • योजना के लाभार्थी के पास स्वयं का कच्चा मकान या जमीन होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY Gramin) के तहत आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिनमें, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आवेदन करने वाले की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार का राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम दर्ज हो, परिवार का आय प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) पंजीकरण संख्या (यदि उपलब्ध हो) आदि शामिल हैं।

पीएम आवास योजना ग्रामीण में कैसे जुड़वाएं नाम

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर संबंधित सर्वेयर या पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं। वे आपके दस्तावेज़ों की जांच करेंगे और आवास प्लस ऐप 2024 के माध्यम से आपका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ देंगे। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवास प्लस ऐप 2.0 डाउनलोड करना होगा। PMAY-G पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने पंचायत कार्यालय या पीएम आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

किसे नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ

  • यदि परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 रुपए या उससे अधिक है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। 
  • यदि परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी है या परिवार के पास सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि व्यवसाय है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। 
  • यदि परिवार आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करता है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। 
  • यदि परिवार के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है, या मशीनीकृत कृषि उपकरण हैं, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। 
  • यदि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपए या उससे अधिक है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। 
  • यदि परिवार के पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है, या 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। 
  • यदि परिवार ने पहले किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

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