प्रकाशित - 27 Feb 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
रबी की फसलों की कटाई का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में सरकार की ओर से रबी फसलों की खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रत्येक राज्य अपने-अपने स्तर पर इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए किसानों से फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है ताकि उन्हें एमएसपी फसल में कोई परेशानी नहीं हो। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों से गेहूं खरीदने के लिए पंजीयन किया जा रहा है। बिना पंजीयन के किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। राज्य में चना, मसूर और सरसों के पंजीयन की अंतिम तिथि 25 फरवरी थी। अब गेहूं के लिए पंजीयन 28 फरवरी तक किए जा सकते हैं। राज्य जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, वे 28 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हम किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल बेचने के लिए कैसे कराना होगा रजिस्ट्रेशन और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं।
मध्यप्रदेश के किसान रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपनी गेहूं की उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। इस बार के लिए केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का एमएसपी 2,125 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों से इसी रेट पर गेहूं की खरीद सभी खरीद केंद्रों पर की जाएगी। बता दें कि इस बार गेहूं का एमएसपी पिछले साल के मुकाबले रुपए 110 अधिक है। इससे इस बार किसानों को एमसपी पर गेहूं की फसल बेचने पर पहले से ज्यादा लाभ होगा।
राज्य के किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पंजीयन करा सकते हैं। लेकिन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही केंद्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से किसानों से फसल की खरीद की जाएगी। मध्यप्रदेश के किसान खुद स्वयं मोबाइल के जरिये एमपी किसान एप पर जाकर फसल बेचने के लिए पंजीयन कर सकते हैं। वहीं ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर भी पंजीयन कराया जा सकता है। इसके अलावा किसान जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा पर पिछले सालों की तरह सहकारी समिति अथवा विपणन संस्था द्वारा संचालित रजिस्ट्रर्ड केंद्र पर निशुल्क पंजीयन करा सकते हैं।
उपरोक्त जगह के अलावा किसान एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा कामन सर्विस सेंटर, निजी साइबर कैफे एवं लोकसेवा केंद्र पर भी निर्धारित शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकता है।
जिन किसानों ने पिछले रबी अथवा खरीफ सीजन में पंजीयन कराया था उन किसानों को रबी विपणन वर्ष 2023-24 में रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे किसान केवल निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन में परिवर्तन अथवा संशोधन की आवश्यकता होने पर दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पंजीयनप केंद्र पर लाने होंगे। इसके अलावा खाता परिवर्तन की स्थिति में बैंक पासबुक की फोटो कॉपी साथ में लानी होगी। सभी किसानों को आधार नंबर से लिंक बैंक खाते की फोटो कॉपी की प्रति उपलब्ध करनी होगी।
वहीं वनाधिकार पट्टाधारी अथवा सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी। अनुबंध की एक प्रति तहसील कार्यालय में जमा करानी होगी। ऐसे किसनों को समिति अथवा विपणन संस्था द्वारा संचालित केद्रों पर पंजीयन कराना होगा।
पंजीयन में किसानों को भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल की जानकारी राजस्व अभिलेख (खसरा) से ली जाएगी। सहमत नहीं होने पर गिरदावरी में दावा अथवा आपत्ति का प्रावधान उपलब्ध होगा।
समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए एवं पंजीयन में आसानी और तुरंत भुगतान के लिए बैंक खाता को आधार नंबर से लिंक कराना होगा। इसके अलावा पंजीयन में सुविधा की दृष्टि से किसान अपने सभी खसरों को आधार नंबर से लिंक करना होगा। इसके लिए किसानों अपने सभी खसरों को समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी करें के विकल्प के माध्यम से घर बैठे अथवा कॉमन सर्विस सेटरख् लोकसेवा केंद्र पर जाकर आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा किसान mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर जाकर भी खसरा नंबर को आधार से लिंक कर सकते हैं।
जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है उन्हें पंजीयन करते समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
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