प्रकाशित - 30 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों के लिए ट्रैक्टर (Tractor) एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि मशीन है। ट्रैक्टर की सहायता से खेती के सभी काम आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। बुवाई से लेकर फसल कटाई और इसे मंडी में बेचने के लिए ले जाने के काम में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर से जोड़कर कई प्रकार की कृषि मशीनों को चलाया जा सकता है। इस तरह ट्रैक्टर किसानों के लिए काफी अहम है। लेकिन महंगा होने के कारण सभी किसान ट्रैक्टर की खरीद नहीं कर पाते हैं खासकर छोटे और सीमांत किसान। ऐसे में किसानों की ट्रैक्टर (Tractor) संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से ट्रैक्टर पर सब्सिडी (subsidy on tractor) दी जाती है। यह योजनाएं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की इन योजनाओं के माध्यम से किसान सस्ती दर पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से विभिन्न राज्यों में चल रहीं ट्रैक्टर सब्सिडी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं ताकि संबंधित राज्य के किसान इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।
किसानों को कम कीमत पर ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्र व मशीनें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Agriculture Equipment Subsidy Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों व उपकरणों की खरीद पर 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। यह सब्सिडी ट्रैक्टर व कृषि यंत्र की लागत पर दी जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसान, महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 25 प्रतिशत सब्सिडी जो अधिकतम 45,000 रुपए है, दी जाती है। वहीं कुछ जिलों में किसानों को एक लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) ट्रैक्टर खरीदने के लिए दी जाती है। इसके लिए समय-समय पर सरकार की ओर से कृषि व उद्यान विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रदेश के किसान इसमें आवेदन करके ट्रैक्टर पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) दी जाती है, लेकिन इसका लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जाता है। अभी कुछ समय पहले कृषि विभाग हरियाणा की ओर से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, बुकिंग की गई थी और इसके लिए लॉटरी भी निकाली गई। इसके बाद चयनित किसानों को एक लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) पर ट्रैक्टर प्रदान किए गए।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिनी ट्रैक्टर योजना (Mini Tractor Scheme) चलाई जा रही है। इसके तहत ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख 15 हजार रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) प्रदान की जाती है, लेकिन यह सब्सिडी उन महिला किसानों को दी जाती है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिलाओं को खेती के लिए सस्ती दर पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र में इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
झारखंड में किसानों के लिए ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme) शुरू की गई है। इस योजना के तहत कृषि विभाग किसानों को दो सालों (2024-2025) में 1100 से अधिक ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इस योजना के पहले चरण के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इसको लेकर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं जिन्हें किसान को पूरा करना होगा तभी ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ उन्हें मिल पाएगा। इस योजना के तहत किसान को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि मशीन खरीदना जरूरी है। इस योजना के तहत एक किसान को 10 लाख रुपए का पैकेज दिया गया है, यानी इस योजना के तहत किसान कुल 10 लाख रुपए तक कीमत की कृषि मशीन खरीद सकता है।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए अलग-अलग राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पोर्टल पर दी जाती है। ऐसे में आप अपने प्रदेश के कृषि विभाग के विभागीय पार्टल जाकर आवेदन संबंधी सूचनाओं की जानकारी कर प्राप्त करके ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि मशीनों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम नीचे अलग-अलग राज्यों में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का वेबसाइट लिंक दे रहे हैं ताकि आप योजना की वेबसाइट लिंक पर जाकर योजना की जानकारी के साथ ही इसमें आवेदन भी कर पाएंगे।
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