प्रकाशित - 12 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी (subsidy) पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार और यूपी में इसे कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से किसानों को थ्रेसर (5 बीएचपी से ऊपर के इंजन/विद्युत मोटर चालित एवं 35 बीएचपी से ऊपर ट्रैक्टर चालित) पर इसकी लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1,00,000 रुपए तक की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। राज्य के जो किसान सब्सिडी (subsidy) पर थ्रेसर खरीदना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत किसानों को थ्रेसर (Thresher) 5 बीएचपी से ऊपर के इंजन/विद्युत मोटर चालित एवं 35 बीएचपी से ऊपर ट्रैक्टर चालित पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत या अधिकतम 1,00,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 80,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
बाजार में कई कंपनियों के ट्रैक्टर चालित थ्रेसर आते हैं। इनमें महिंद्रा थ्रेसर, लैंडफोर्स हारम्भा थ्रेसर, महिंद्रा M55 लैंडफोर्स पैडी थ्रेसर, लैंडफोर्स मल्टी क्रॉप, केएस एग्रोटेक मल्टीक्रॉप, दशमेश 641-पैडी थ्रेसर शामिल हैं। लेकिन आपको योजना के तहत उन्हीं कंपनी के थ्रेसर (Thresher) की खरीद करनी होगी जिसे कृषि विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है। यदि बात की जाए इन थ्रेसर की कीमत की तो इनकी कीमत 1.88 लाख से शुरू होकर 5,03,000 रुपए तक है।
थ्रेसर एक ऐसी कृषि मशीन है जो फसलों को उनके अंकुरों से अलग करने और अनाज का छानने का काम करती है। इससे फसलों की कटाई जल्दी और सुगम तरीके से की जा सकती है। अलग-अलग फसल के लिए उनके कार्य के अनुसार अलग-अलग थ्रेसर आते हैं। जैसे- मक्का के लिए मक्का थ्रेसर मशीन, धान झाड़ने वाला थ्रेसर, धान काटने वाला थ्रेसर आदि। थ्रेसर से कम श्रम और कम लागत में फसलों की कटाई व उसे भूसे से अलग करने का काम आसानी से किया जा सकता है।
ट्रैक्टर चालित थ्रेसर मशीन पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उसमें आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासबुक की कॉपी, पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, पैन कार्ड, खेत के कागजात आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी। किसानों को योजना के तहत आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को अपने पास रखना चाहिए।
यदि आप बिहार के किसान हैं तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर चालित थ्रेसर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग बिहार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर आवेदन करना होगा। आवेदन से संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी या सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) अथवा जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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