प्रकाशित - 09 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
होली से पहले देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। छोटे और सीमांत किसानों की खेती को आसान करने के लिए सिर्फ 35 हजार रुपए में मिनी ट्रैक्टर और सहायक उपकरण देने की योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें कमजोर वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत हर साल किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाती है लेकिन इस मिनी ट्रैक्टर योजना से किसानों को जो फायदा पहुंचेगा शायद वो पहले ही कभी पहुंचा हो। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हर साल किसानों से आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही योजना शुरू होगी।
ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में मिनी ट्रैक्टर योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी, किन किसानों का होगा चयन, आवेदन कैसे करें, ऑन लाइन लिंक आदि की जानकारी दी जा रही है, तो बने रहे हमारे साथ।
खेती में छोटे किसानों की भूमिका को स्वीकारते हुए सरकार ने गरीब किसानों को ट्रैक्टर का मालिक बनाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर व सहायक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को सिर्फ 35 हजार रुपए खुद खर्च करने होंगे। शेष राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के किसान परिवारों को मिलेगा। महाराष्ट्र के अधिकांश किसान परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उन्हें हर साल खेती के कार्यों को पूरा करने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। सरकार कई योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुटी हुई है। अब समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र ने मिनी ट्रैक्टर योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूहों और नव बौद्ध समूहों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर व सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की ओर से 3 लाख 15 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्वयं सहायता समूहों को मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी। यह राशि मात्र 35 हजार रुपए होगी।
महाराष्ट्र की मिनी ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर के अलावा सहायक उपकरण भी मिलेंगे। जिनकी सूची इस प्रकार है :
मिनी ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता शर्तें
महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समूहों के स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरणों की पूर्ति के लिए योजना संचालित है। योजना में लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार है :
सबसे पहले आवेदक को पूर्ण एवं सटीक जानकारी भरकर आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कराना होगा। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन वैध है तो इस आवेदन का सारांश प्रिंट सभी सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने की स्थिति में सभी वैध आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद बिल रसीद जमा करानी होगी। लाभार्थियों द्वारा खरीदी गई सामग्री एवं वाहन की रसीद ऑनलाइन जमा करानी होगी। जमा रसीद में विक्रेता का जीएसटी नंबर, खरीद नंबर, खरीद की तारीख, वाहन चेचिस नंबर, उपकरण क्रमांक आदि का विस्तृत विवरण दर्ज होा चाहिए। इसके अलावा क्रय की मूल रसीद सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी।
योजना के तहत लाभार्थयों को खरीदे गए वाहनों के लिए आरटीओ के माध्यम से वाहन लाइसेंस ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसके अलावा वाहन लाइसेंस की मूल प्रति सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
मिनी ट्रैक्टर व सहायक उपकरणों पर सब्सिडी के लिए कुछ दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं जो इस प्रकार है :
मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदक किसान को वेबसाइट https://mini.mahasamajkalyan.in पर आवेदन की स्थिति को चेक करना होगा। नए लक्ष्यों के साथ हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा योजना की विस्तृत जानकारी https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr पर भी मिल जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक किसान संबंधित जिले के सहायक आयुक्त समाज कल्याण से भी संपर्क कर सकते हैं।
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