प्रकाशित - 21 Aug 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। उद्यान विभाग लगातार किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गौरतलब है कि बागवानी की खेती में किसानों को काफी ज्यादा फायदा होता है। साथ ही लागत भी कम आती है। यही वजह है कि सरकार ने हाल ही में लीची जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का ऐलान किया है। किसानों को सामान्य अनाजों की खेती से ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता, यही वजह है कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों की मदद की जा रही है। योजना के तहत सरकार किसानों को एक हेक्टेयर में फलदार वृक्ष लगाने पर अनुदान दे रही है।
ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में हम अनुदान राशि कितनी होगी, किन किसानों को मिलेगा अनुदान, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के बारे में, योजना की पात्रता, लाभ लेने की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत लीची की खेती पर अनुदान तो मिलेगा ही साथ ही आम, आंवला, अमरूद, कटहल, और केला जैसे फसलों की खेती पर भी अनुदान दिया जाएगा। सरकार इस योजना के तहत फलदार पौधों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। अतः किसान सभी फलदार पौधों की खेती पर सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने बागवानी क्षेत्रों के विस्तार के लिए आम, केला और पपीता जैसी फसलों की खेती के लक्ष्य का निर्धारण किया है। सरकार द्वारा प्रदेश में कम से कम 50 हेक्टेयर में आम और 33 हेक्टेयर में लीची लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत बिहार के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बिहार के वैसे किसान जो राज्य के स्थाई निवासी हैं और उनके पास निवास का प्रमाण है। साथ ही खेती के लिए जमीन हो, वे इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
योजना के तहत बागवानी अनुदान के लिए आवेदन करने पर किसान को लीची एवं अन्य फलदार पौधों के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम एक हेक्टेयर के लिए ही मिलेगा जो अधिकतम 62,500 रुपए होंगे। यानी एक एकड़ में अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपए की लागत पर 62,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान को तीन किश्तों में दिया जाएगा। पहले वर्ष 60% और दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 20% अनुदान राशि दी जाएगी। ये राशि किसानों को तभी दी जाएगी, जब पौधे 80 से 90 फीसदी तक सुरक्षित हों। अगर पौधे 80 से 90% तक सुरक्षित नहीं होंगे तो किसान इस अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं।
राज्य में हरियाली के साथ पेड़ पौधों की संख्या में इजाफा करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए किसान बिहार हॉर्टिकल्चर विभाग में आवेदन कर सकते हैं। किसान, इस योजना में आवेदन करने के लिए www.horticulturebihar.gov.in पर जा सकते हैं। और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।
स्थानीय उद्यान विभाग की ओर से इस योजना की समीक्षा की जाएगी और पात्र आवेदनों को स्वीकृति देकर उसे लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर इस योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक हों, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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