कृषि यंत्र सब्सिडी : सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए एक और मौका, अंतिम तिथि बढ़ाई

Share Product प्रकाशित - 06 Oct 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र सब्सिडी : सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए एक और मौका, अंतिम तिथि बढ़ाई

11 अक्टूबर तक कर सकेंगे सब्सिडी के लिए आवेदन, जानें, पूरी जानकारी

कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 11 अक्टूबर 2022 तक सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2022 थी जिसे अब 11 अक्टूबर कर दिया गया है। अंतिम तिथि बढ़ाने से अब अधिक किसान इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।

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कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की सूचना के अनुसार वर्ष 2022-2023 हेतु पी.एम.के.एस.व्हाई योजनाओं अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर 11 अक्टूबर 2022 तक की जाती हैं। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध ऑनलाइन लॉटरी 12 अक्टूबर 2022 को संपादित की जाएगी।

इन सिंचाई यंत्रों के लिए मांगे गए हैं आवेदन

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से राज्य के किसानों जिन सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह सिंचाई यंत्र इस प्रकार से हैं

  • ड्रिप सिंचाई सिस्टम
  • मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम 
  • पोर्टेबल स्प्रिंकलर 

इन सिंचाई यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्य प्रदेश कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अलग-अलग वर्ग के किसानों के लिए अलग-अलग सब्सिडी का लाभ देने का प्रावधान है। जिसमें सभी वर्ग के अनुसार अनुदान (सब्सिडी) का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत लघु/सीमांत वर्ग के किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत का 55 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य सभी वर्गों के किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए है पात्रता और शर्तें

कृषि सिंचाई यंत्र योजना में आवेदन करने वाले किसानों के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गईं हैं। किसान आवेदन से पहले इसे अवश्य पढ़ लें, ये इस प्रकार से हैं

  • राज्य के सभी वर्गों के किसान इस योजना के पात्र होंगे। 
  • आवेदन करने वाले किसान के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए जिस पर खेती होती हो। 
  • जिस किसान द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह किसान पात्र नहीं होगा।
  • विद्युत पंप हेतु किसान के पास बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य हैं।
  • पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा। 

कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

कृषि सिंचाई यंत्रों योजना के तहत स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करते समय जिन दस्तावेज की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं

  • आवेदक करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण, बिजली का बिल
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया

किसान भाई स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल व मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Department of Horticulture and Food Processing) की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/  पर जाकर सिंचाई पर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश

  • इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर किसान द्वारा ऊपर बताएं गए दस्तावेज अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा किसान सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
  • कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।
  • क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
  • आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
  • कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तों की पूर्ति करते हों।
  • चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराएं।
  • एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुन: बदलना संभव नहीं होगा।
  • योजनांतर्गत अपात्र किसानों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही किसान सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। 
  • अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
  • डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
  • डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। 
  • भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाए जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाए जाने तथा योजना की शर्तों की पूर्ति उपयुक्त पाए जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। 


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