प्रकाशित - 27 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों के लिए एक खुशखबर सामने आई है। जो किसान इस खरीफ सीजन में खेती के लिए बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान 30 अप्रैल 2024 तक सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ सीजन की खेती के लिए ऋण ले सकेंगे। पहले यह तिथि 28 मार्च 2024 रखी गई थी। ऐसे में किसानों को एक महीना और दिया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान खरीफ फसलों के लिए अल्पकालीन ऋण (short term loan) प्राप्त कर सके। इसके लिए राज्य सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।
किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से खरीफ व रबी सीजन के लिए अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि किसान खेती के लिए बीज, कीटनाशक, खाद आदि आदानों की खरीद कर सकें। इससे किसान को बहुत अधिक सहायता मिलती है। यह ऋण विशेषकर छोटे व आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को दिया जाता है। खास बात यह है कि यह ऋण बहुत ही कम ब्याज दर पर किसानों को दिया जाता है। ऐसे में किसान इस योजना के तहत कम ब्याज दर पर खेती के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य शासन की ओर से 2012-13 में जारी निर्णय के अनुसार 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण को समय पर अदा करने वाले किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर (zero percent interest rate) पर सहकारी समितियों के माध्यम में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों द्वारा शून्य प्रतिशत फसल ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।
राज्य शासन की ओर से योजना के तहत किसानों को 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान (subsidy) तथा खरीफ व रबी सीजन की निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस तरह किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। बता दें कि बैंक की फसल ऋण के लिए वास्तविक ब्याज दर 9 प्रतिशत होती है। इसमें से सहकारी समितियों को 2 प्रतिशत छूट केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। ऐसे में किसानों 7 प्रतिशत पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि किसान निर्धारित समय से पहले ऋण की अदायगी कर देता है तो उसे शासन द्वारा 4 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस तरह किसान को मात्र 3 प्रतिशत पर फसल ऋण उपलब्ध हो जाता है।
जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan credit card) है वे खरीफ की फसल के लिए अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं। अभी इस समय मध्यप्रदेश में अल्पकालीन फसल ऋण की तिथि में बदलाव किया गया है। ऐसे में अभी इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के किसान 30 अप्रैल 2024 तक ले सकते हैं।
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है और आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan credit card) है तो आप राज्य के किसी भी सहकारी बैंक जिसमें आपका खाता है उसमें फसल ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको बैंक जाना होगा। वहां से खरीफ फसल ऋण के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां आपको ठीक से भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद मांगे गए आवश्यक दस्तावेज इसके साथ अटैच करने होंगे। अब आपको यह पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म वापस वहीं पर जमा करा देना है जहां से आपने फॉर्म लिया था। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बैंक आपके खाते में ऋण की राशि ट्रांसफर कर देगा। इस तरह आप केसीसी के माध्यम से सरकार की शून्य ब्याज दर खरीफ ऋण योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस अल्पकालीन फसल ऋण योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम सहकारी बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
शून्य ब्याज दर पर ऋण योजना से तात्पर्य यह है कि किसानों को इस योजना के तहत एक लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है और इससे ऊपर की राशि का ऋण पर किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। यदि किसान सहकारी समिति से ऋण लेता है तो उसे 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें किसान को तीन लाख रुपए तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाता है। किसान को यह ऋण एक साल के अंदर चुकाना होता है। यदि किसान एक साल के अंदर ऋण की अदायगी कर देता है तो उसे एक लाख रुपए तक कोई ब्याज नहीं देना होता है और उससे ऊपर शेष बची रकम 2 लाख रुपए पर निर्धारित दर से ब्याज चुकाना होता है। ऐसे में किसान को इस योजना के तहत बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
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