किसानों को राहत : बेमौसमी बारिश से हुए फसल नुकसान का मुआवजा देगी सरकार

Share Product प्रकाशित - 13 Mar 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को राहत : बेमौसमी बारिश से हुए फसल नुकसान का मुआवजा देगी सरकार

फसल नुकसान मुआवजा: बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान का 7 दिन में सर्वे कराने के निर्देश

होली से पहले हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से मध्यप्रदेश और राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए दोनों राज्य की सरकारों ने फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। सर्वे करवाकर किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश व राजस्थान में बीते दिनों आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को हुए नुकसान पर सरकार ने फसल नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार ने अधिकारियों को 7 दिन के भीतर विशेष गिरदावरी कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। ऐसे में जिन किसानों की फसल का बीमा है उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिन किसानों की फसलों का बीमा नहीं है, उन्हें आर.बी.सी 6-4 के तहत राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

Buy Used Tractor

10 दिन के अंदर बांटे राहत राशि

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ओलावृष्टि से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे 7 दिन में पूरा करने और 10 दिन के अंदर राहत राशि बांटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान का सर्वे पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को दिलाने के लिए पूरी कार्यवाई गंभीरता से की जानी चाहिए।   

राजस्थान में कलेक्टरों को दिए ये निर्देश

राजस्थान के मुख्य सचिव की ओर से जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है कि वे जिले में बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान कर सर्वे करावा कर किसानों को राहत पहुंचाएं। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे नुकसान का आंकलन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से फील्ड में भेजकर आगामी 7 दिवस के अंदर विशेष गिरदावरी एवं इसका जिओ टैग करवा कर रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भिजवाएं जिससे कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द से राहत प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गिरदावरी की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जरूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा कंपनी से आपसी सहयोग और समन्वय से सर्वे कार्य पूर्ण करते हुए बीमित किसानों द्वारा दी गई फसल खराब होने की सूचना की पुष्टि कर राहत पहुंचाई जाए।

बारिश व ओलावृष्टि से फसल को नुकसान होने पर किसान कहां दें सूचना

जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है और बारिश व ओलावृष्टि से उसकी फसल को नुकसान होता है तो उसे उसकी सूचना तुरंत बीमा कंपनी को देनी चाहिए जिससे उसने अपनी फसल का बीमा कराया है। इसके अलावा किसान कृषि विभाग के अधिकारियों की मदद से भी इसकी सूचना दे सकते हैं। फसल बीमा वाले किसानों को फसल नुकसान की सूचना नुकसान के 72 घंटे के अंदर फसल बीमा कंपनी को जरूर देनी चाहिए। फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा किसान जिले में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं।

फसल नुकसान क्लेम के लिए किसानों को क्या देनी होती है जानकारी

फसल नुकसान का क्लेम करने के लिए किसान को जो जानकारी देनी होती है, जो इस प्रकार से है

  • बीमित फसल का सर्वे नंबर
  • प्रभावित क्षेत्र व नुकसान का सही कारण
  • घटना की दिनांक और समय
  • फसल नुकसान प्रमाण इसके लिए फसल बीमा ऐप के माध्यम से फोटो जमा करा सकते हैं।
  • किसान के खेत का पता
  • अधिसूचित बीमा इकाई
  • बैंक खाते का विवरण आदि देना होता है।

राजस्थान में किस जिले में कौनसी बीमा कंपनी है अधिकृत

राजस्थान में अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग बीमा कंपनी को फसल बीमा के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए किसानों को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने किस बीमा कंपनी से अपनी फसल का बीमा कराया है और उसका टोल फ्री नंबर क्या है ताकि वे फसल नुकसान होने पर उसकी सूचना संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों को दे सकें। हम यहां राजस्थान में किस जिले के लिए कौनसी बीमा कंपनी अधिकृत है और इसका टोल फ्री नंबर क्या है उसे नीचे दे रहे हैं

  • राजस्थान के बारां, धौलपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, झुझुनूं, करौली और उदयपुर जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अधिकृत की गई है जिसका टोल फ्री नंबर 18004196116 है।  
  • चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानगर और अलवर जिले के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत है जिसका टोल फ्री नंबर 18002091111 हैं।
  • इसी प्रकार बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर, जयपुर, पाली एवं प्रतापगढ़ के लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत है जिसका टोल फ्री नंबर 18001024088 हैं।
  • बूंदी, डूंगरपुर एवं जोधपुर के किसान फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत है जिसका टोल फ्री नंबर 18002664141 हैं।
  • अजमेर, जालौर, सवाई माधोपुर एवं कोटा के किसान बजाज अलायन्ज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत है जिसका टोल फ्री नंबर 18002095959 हैं।
  • जैसलमेर, सीकर एवं टोंक जिले के लिए एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत है जिसका टोल फ्री नंबर 18002660700 हैं।
  • इसी प्रकार बीकानेर, चित्तोड़गढ और सिरोही के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत है जिसका टोल फ्री नंबर 18002005142 हैं। 

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों फोर्स ट्रैक्टर, इंडो फार्म ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टरपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

हमसे शीघ्र जुड़ें

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back