प्रकाशित - 22 Nov 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र (agricultural machinery) उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे अपनी खेतीबाड़ी का काम कम समय और श्रम में पूरा कर सकें। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) चलाई जा रही है। इसके तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। खास बात यह है कि इसमें टॉप 10 ऐसे कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है जो किसानों के लिए बहुत आवश्यक है और जिनकी कीमत बाजार में बहुत अधिक है। ऐसे में किसान, राज्य सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) के तहत आवेदन करके इन कृषि यंत्रों को आधी कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो किसान इन टॉप 10 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्राप्त चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को इन टॉप 10 कृषि यंत्रों (Top 10 Agricultural Machinery) कितनी मिलेगी सब्सिडी, इसके लिए कितनी जमा करानी होगी धरोहर राशि, कैसे किया जाएगा लाभार्थी का चयन, इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत बहुत सी योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी (subsidy) का लाभ दिया जाता है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू-मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू (सी.आर.एम.) योजना (Promotion of Agricultural Mechanization for In Situ-Management of Crop Residue (CRM) Scheme) के तहत जिन टॉप 10 कृषि मशीनों को अनुदान के लिए शामिल किया गया है, वे इस प्रकार से हैं
राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना को कृषि यांत्रिकरण योजना के नाम से (agricultural mechanization scheme) संचालित जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को उपरोक्त टॉप 10 कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। यदि किसी कृषि मशीन की कीमत 1,00,000 रुपए है तो उस पर आपको 50,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि सरकार की ओर से आपको आधी कीमत पर कृषि यंत्र प्राप्त करने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है।
योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए किसान, पंजीकृत किसान, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) एवं कृषि विभाग से संबंधित हों, ग्राम पंचायत और एफपीओ लाभार्थी होंगे।
जो किसान सब्सिडी पर इन टॉप 10 कृषि यंत्रों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए विभाग की ओर से निर्धारित की गई जमानत राशि जमा करानी होगी। इसके बाद ही आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। बिना जमानत राशि के आवेदनों पर कोई विचार नहीं होगा। आवेदन के समय किसान को यंत्रवार निर्धारित राशि ऑनलाइन जमा करवानी होगी। लक्ष्य शेष नहीं रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित नहीं होने पर संबंधित किसान को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। योजना के तहत 10,001 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसान को 2500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। वहीं 1,00,000 रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 5,000 रुपए की राशि जमा करानी होगी।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट (Departmental website) पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
यदि आप यूपी के किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी विभागीय वेबसाइट http://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा। कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का विकल्प होगा, यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो लाभार्थी के नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक द्वारा अपने अथवा ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर से भी आवेदन किया जा सकता है। सत्यापन के समय इसकी पुष्टी भी की जाएगी।
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