प्रकाशित - 28 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार की ओर से स्टोरेज हाउस यानी भंडार गृह निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्याज के भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि बाजार में प्याज के भाव कम हो गए हैं, इससे कई किसानों को कम दाम पर ब्याज बेचना पड़ा रहा है। किसानों की इस परेशानी देखते हुए राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्याज स्टोरेज हाउस (onion storage house) या प्याज गोदाम बनाने के लिए 4.50 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। प्रदेश के जो किसान सब्सिडी पर प्याज गोदाम बनाने के इच्छुक है, वे इस योजना में आवेदन करके सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
प्याज स्टोरेज हाउस के लिए सब्सिडी देने के पीछे राज्य सरकार का मकसद किसानों को प्याज का अच्छा भाव दिलाना है। किसान प्याज स्टोरेज हाउस (onion storage house) को बनाकर अपनी प्याज कुछ समय के लिए रोककर उसका भंडारण कर सकते हैं जिससे मंडी में इसके उचित भाव मिल सके। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसान आनन-फानन में मजबूरीवश अपनी प्याज की फसल औने-पौने दाम में बेच देते हैं। इसके पीछे कारण है प्याज स्टोरेज हाउस का न होना। प्याज जल्दी खराब होने वाली फसलों में एक है जो कुछ समय बाद खराब होने लगती है। ऐसे में यदि प्याज काे उचित तापमान में स्टोर करके रखा जाए तो इसे लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। इस काम में आपकी सहायता करता है प्याज स्टोरेज हाउस यानी प्याज भंडारगृह, जहां आप लंबे समय तक प्याज को स्टोर करके मंडी में उचित कीमत पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इतना ही नहीं अन्य किसानों को किराये पर प्याज स्टोरेज की सुविधा प्रदान कर अच्छी-खासी कमाई भी कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार प्याज स्टोरेज हाउस/प्याज भंडारगृह या गोदाम (onion storage house) के निर्माण के लिए राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह सहायता उद्यानिकी विभाग की ओर से दी जा रही है। प्याज स्टोरेज हाउस (प्याज गोदाम) निर्माण के लिए 50 मीट्रिक क्षमता के प्याज भंडारण संरचना के मॉडल की अनुमानित लागत 6 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को लागत का 75 प्रतिशत यानी 4 लाख 50 हजार रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। ऐसे में किसान मात्र 25 प्रतिशत राशि अपनी जेब से खर्च करके प्याज स्टोरेज हाउस यानी प्याज गोदाम बना सकते हैं।
किसानों को सब्सिडी की राशि भंडारण संरचना के निर्माण के बाद संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद दी जाएगी। प्याज भंडारण का उपयुक्त मॉडल एस्टीमेट उद्यान निदेशालय द्वारा तैयार कराया जाएगा जिस पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के बाद प्याज भंडारण संरचना का निर्माण किया जा सकेगा। प्याज भंडारण संरचना का नक्शा किसान ऑनलाइन विभागीय पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उद्यानिकी विभाग बिहार की ओर से प्याज भंडारण के लिए अनुदान योजना को 23 जिलों में लागू किया गया है। ऐसे में बिहार राज्य के भोजपुर, बक्सर, कैमूर, लखीसराय, जहानाबाद, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगडिया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्याज स्टोरेज हाउस (onion storage house) या प्याज भंडारण गोदाम बनाने के लिए प्रदेश के उपरोक्त जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे horticulture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें आवेदन के लिए किसानों के 13 अंकों की डीबीटी संख्या होना जरूरी है। जिन किसानों के पास डीबीटी संख्या नहीं है वे dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण करके डीबीटी संख्या प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित जिले के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। प्याज भंडारण संरचना का अनुमोदित मॉडल एस्टीमेट एवं संरचना का नक्शा विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
डीबीटी संख्या प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के लिए लिंक- dbtagriculture.bihar.gov.in
योजना में आवेदन हेतु लिंक- horticulture.bihar.gov.in
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