प्रकाशित - 31 Jan 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि क्लिनिक (Agricultural Clinic) खोलने के लिए 2 लाख रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है।
राज्य सरकार की प्रदेश के 534 प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोलने की योजना है। अभी इस योजना को राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर रही है। योजना के प्रथम चरण में अभी फिलहाल प्रदेश के 202 प्रखंडों में कृषि क्लिनिक (Agricultural Clinic) खाेले जाएंगे, जो अप्रैल माह से शुरू हो जाएंगे। कृषि विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से ग्रामीण बेरोजगार युवकों को मिलेगा।
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के युवाओं को कृषि क्लिनिक खोलने के लिए कुल लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत कृषि क्लिनिक खोलने के लिए कुल लागत 5 लाख रुपए आएगी। इसमें लाभार्थी को 50 प्रतिशत यानी 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि क्लिनिक (Agricultural Clinic) से किसानों को खाद, उर्वरक, कीटनाशक, मिट्टी आदि के संबंध में सही जानकारी मिल सकेगी। कृषि क्लिनिक खुलने से किसानों की फसल को लगने वाले कीट व रोगों के संबंध में उचित परामर्श मिल सकेगा जिससे वे कीट रोगों से अपनी फसल का बचाव कर सकेंगे। कृषि क्लिनिक से किसानों को मिट्टी की जांच, बीज विश्लेषण, कीट व रोग प्रबंधन से संबंधित दवा के छिड़काव की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना से राज्य में फसल का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ेगा। वहीं युवाओं को कृषि क्लिनिक से रोजगार का अवसर मिलेगा।
कृषि क्लिनिक खुलने से किसान अपने खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव भी करा सकेंगे। इसके लिए किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इसके तहत किसान के सामने ही कीटनाशक का पैकेट खोला जाएगा और किसान अपनी इच्छानुसार दवा का छिड़काव करा सकेंगे।
कृषि क्लिनिक खोलने के लिए योग्यता का निर्धारण भी किया गया है। इसके लिए जो योग्यता चाहिए, वे इस प्रकार से हैं
योजना के तहत जिन युवाओं का कृषि क्लिनिक खोलने के लिए चयन किया जाएगा, उन्हें सरकार की ओर से नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे वह किसान की इच्छानुसार उनके खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर सकेंगे। इसके अलावा चयनित लाभार्थी को उर्वरक, बीज, कीटनाशक लाइसेंस, कस्टम हायरिंग सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
कृषि क्लिनिक खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए आपको मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। इसमें आवेदक की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र इसमें अंक तालिका व प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रस्तावित कार्य स्थल से संबंधित शपथ पत्र, जमीन की रसीद या किरायानामा और बैंक पासबुक की कॉपी आदि दस्तावेज की आवश्यकता होती है।
यह योजना बिहार राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इसमें बिहार के युवा ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग के वेब पोर्टल https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं इस योजना की अधिक जानकारी के लिए जिले के सहायक निदेशक, पौध संरक्षण या जिला कृषि पदाधिकारी या संयुक्त निदेशक पौधा संरक्षण बिहार, पटना से संपर्क किया जा सकता है।
कृषि विभाग की ओर से योजना के प्रथम चरण के तहत इस वर्ष 101 अनुमंडलों में 202 कृषि क्लिनिक की स्थापना की जानी है। इसके लिए अभी तक 646 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से 202 लाभार्थियों का चयन किया जाना है। इस योजना के तहत सरकार इस वित्त वर्ष में 1.24 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। बता दें कि इस योजना के प्रथम चरण के लिए आवेदन पूर्ण हो चुके हैं। अब जल्द ही इस योजना के द्वितीय चरण के आवेदन भरे जाएंगे।
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