नलकूपों पर बोरिंग के लिए मिलेगी 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 23 Mar 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

नलकूपों पर बोरिंग के लिए मिलेगी 2.65 लाख रुपए की सब्सिडी

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए बिजली भी दी जा रही है। किसानों को सिंचाई कार्य में परेशानी नहीं हो इसके लिए नलकूप पर बोरिंग करवाने के लिए भी सरकार से पैसा दिया जा रहा है। ऐसे में किसान अपने नलकूपों पर बोरिंग करवाने के लिए सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूपी में राज्य सरकार की ओर से गहरे नलकूपों में बोरिंग करवाने के लिए किसानों को 2.65 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार की ओर से इसके लिए एक लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अनुदान की राशि को बढ़ा कर 2.65 लाख रुपए कर दिया है। अब गहरे नलकूपों में बोरिंग करवाने के लिए किसान को 2.65 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

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आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में किसान भाइयों को नलकूल पर बोरिंग करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान के बारें में जानकारी दे रहे हैं।  

किस योजना के तहत मिलेगा नलकूप पर बोरिंग के लिए अनुदान

योगी सरकार की ओर से राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु सिंचाई योजना(Minor Irrigation Scheme) के तहत हर खेत पानी देने के मिशन को पूरा करने के लिए पुराने आदेश में कई संशोधन किए हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हर खेत पानी अभियान के लिए मध्यम गहरे नलकूप और गहरे नलकूप से जुड़े प्रावधानों में राज्य सरकार की ओर से बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत नलकूप पर बोरिंग करवाने के लिए दिए जाने वाले अनुदान की राशि को बढ़ा दिया गया है।

अब नलकूप में बोरिंग करवाने के लिए कितना मिलेगा अनुदान

यूपी सरकार की ओर से नलकूप पर बोरिंग करवाने के लिए दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत किसानों को अब नलकूप पर बोरिंग करवाने के लिए निम्नानुसार अनुदान दिया जाएगा।

  • मध्यम गहरे नलकूपों में बोरिंग करवाने पर अब राज्य के किसानों को 1.75 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जबकि पहले किसानों को इसके लिए 75 हजार का अनुदान दया जाता था। इस तरह अब अनुदान की राशि में एक लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है।  
  • वहीं गहरे नलकूपों पर बोरिंग के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में भी एक लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब गहरे नलकूपों पर बोरिंग के लिए 2.65 लाख रुपए तक अनुदान मिल सकेगा। 

मध्यम गहरे नलकूपों पर बोरिंग के लिए किसे कितना मिलेगा अनुदान

  • आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार मध्यम गहरे नलकूप पर बोरिंग के तहत लघु व सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए 1.75 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा।
  • वहीं जल वितरण प्रणाली के लिए पहले 10 हजार रुपए दिया जाते थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14 हजार रुपए कर दिया गया है।
  • नलकूपों पर अलग से विद्युतिकरण के लिए तय राशि अब भी 68 हजार रुपए ही रहेगी। इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है।
  • वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को अब नलकूपों की स्थापना के लिए 2.57 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि पहले उन्हें 1.53 लाख रुपए का ही अनुदान मिलता था।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के नलकूपों पर अनिवार्य रूप से 5 हार्सपावर के सौर ऊर्जा चालित पंप की स्थापना पर 3.85 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
  • अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नलकूपों पर अधिकतम 5.74 लाख रुपए का अनुदान मिल सकेगा। जबकि इससे पहले उन्हें 4.70 लाख रुपए का ही अनुदान दिया जाता था।

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गहरे नलकूपों में बोरिंग के लिए किसे-कितना मिलेगा अनुदान

  • गहरे नलकूपों में लघु-सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए अब 2.65 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले इन्हें एक लाख रुपए अनुदान दिया जाता था।
  • जल वितरण प्रणाली के लिए राशि 10 हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपए की गई है।
  • सामान्य वर्ग के किसानों के लिए नलकूपों पर विद्युतीकरण के लिए अनुदान राशि पहले की तरह 68 हजार रुपए ही रहेगी।
  • जबकि सामान्य श्रेणी के नलकूपों पर 3.47 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले 1.78 लाख रुपए अनुदान मिलता था।
  • अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों के नलकूपों पर 5 हार्स पावर के सौर ऊर्जा चालित पंप की स्थापना की जाएगी। इस पर 3.85 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। सोलर पंप की खरीदारी यूपी नेडा व इससे पंजीकृत वेंडरों व जेम पोर्टल के जरिये की जाएगी। योजना में महिला किसानों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को नलकूपों पर अधिकतम 6.64 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले इन्हें 4.95 लाख रुपए अनुदान दिया जाता था। 

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