डेयरी खोलने पर मिलेगी 31,25,000 रुपए की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 20 Oct 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

डेयरी खोलने पर मिलेगी 31,25,000 रुपए की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, क्या है योजना और इसमें कैसे मिलेगा लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, खेती के बाद दूसरा बड़ा आय का स्त्रोत है। सरकार भी किसानों को खेती के साथ पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित रही है ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ (Benefits of government schemes) लेकर पशुपालक किसान डेयरी (dairy) खोलकर अच्छा खास पैसा कमा सकते हैं। खास बात यह है कि डेयरी खोलने के लिए सरकार की ओर से भारी सब्सिडी (heavy subsidy) भी दी जा रही है। इसके तहत यदि कोई 25 पशुओं की डेयरी खोलता है तो उसे 31,50,000 रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। शर्त यह है कि उसे उन्नत नस्ल की गायों की खरीद करनी होगी। इसके लिए उसे गिर, साहिवाल, थरपारकर जैसी नस्लों की खरीद करनी होगी। सरकार की ओर से 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने की लागत 62,50,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर राज्य सरकार की ओर से लाभार्थी को कुल खर्च का 50 प्रतिशत जो अधिकतम 31,25,000 रुपए है का अनुदान (subsidy) दिया जाएगा।  

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आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से डेयरी खोलने के लिए सरकार से कितनी सब्सिडी मिल सकती है, इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी सहित योजना की खास बातों की जानकारी दे रहे हैं।

कैसे किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान (How will the subsidy be paid)

इस डेयरी योजना के तहत लाभार्थी को सब्सिडी का भुगतान तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में इकाई के निर्माण पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 25 दुधारू गायों की खरीद और उनके तीन साल के बीमा और यातायात पर परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत अनुदान देय होगा। अंतिम और तीसरे चरण में परियोजना लागत की शेष 12.5 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस तरह डेयरी के लिए आपको तीन चरणों में अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों  (documents) की होगी आवश्यकत

योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदक का मूल निवास का प्रमाण
  • आवेदन के जमीन का विवरण
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • आवेदक का मोबाइलन नंबर जो आधार से लिंक हो
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

डेयरी के लिए सब्सिडी हेतु योजना में कैसे करें आवेदन (How to apply for subsidy scheme for dairy)

यदि आप यूपी से हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यूपी सरकार ने राज्य के किसानों के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत नंदनी कृषक समृद्धि योजना लागू की है। इस योजना को शुरुआती रूप से अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली जिलों के पशुपालक किसानों के लिए लागू किया गया है। ऐसे में यहां के किसान पशुपालक इस योजना में आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफ लाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की संख्या अधिक होने पर लाभार्थी का चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी के जरिये किया जाएगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत आवेदन संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की खास बातें

  • नंदिनी कृषक समृद्धि योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) का लाभ उठाने के लिए पशुपालक किसान के पास कम से कम 3 साल का गाय पालन का अनुभव होना जरूरी है।
  • गाय की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए किसान के पास 0.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास हरे चारे के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। यह जमीन पशुपालक के खुद के नाम पर होनी चाहिए।
  • यदि जमीन लीज 7 साल तक लीज पर ले रखी है तो वह भी इस योजना के पात्र होंगे।
  • पशुपालक किसान को गायों की ईयर टैगिंग करना जरूरी होगा।
  • जो पशुपालक पहले से संचालित कामधेनु डेयरी योजना, मिनी कामधेनु व माइक्रो कामधेनु योजना लाभ उठा चुके हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 

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