कृषि सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी 90 प्रतिशत सब्सिडी - जानें पूरी जानकारी

Share Product प्रकाशित - 01 Nov 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी 90 प्रतिशत सब्सिडी - जानें पूरी जानकारी

जानें, सब्सिडी पर ड्रीप व स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र के लिए कैसे करें आवेदन

गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती के लिए पानी का संकट गहराता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार पानी की बचत के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाकर लोगों को जागरूक कर रही है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पानी की अधिक खपत के कारण पानी की मांग को लेकर हर जगह आंदोलन, रास्ता जाम और घेराव जैसी घटनाएं सामान्य बात हो गई है। अब इस जल संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से कम पानी में खेती की नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को ऐसी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। 

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वहीं पानी की बूंद-बूंद का उपयोग करने के लिए ड्रीप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तकनीक के उपयोग से पानी की प्रत्येक बूंद का खेती के लिए उपयोग संभव होता है। इस तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारें अपने स्तर पर इन यंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही हैं। इसी क्रम में इस समय बिहार में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर पर 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। बता दें कि इस वर्ष मानसून की अनियमितता के कारण बिहार के कई जिले सूखाग्रस्त घाेषित किए गए है। इन सूखाग्रस्त क्षेत्राें में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। इसका असर अगली फसल की बुवाई पर पड़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य के किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जा रहा है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको कृषि सिंचाई योजना बिहार के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना पर दी जाने वाली सब्सिडी और इसके तहत आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं।

बिहार में ड्रिप और स्प्रिंकलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार सरकार की ओर से ‘पर ड्रॉप मॉर क्रॉप' अभियान के तहत किसानों को अपने खेत में ड्रिप और स्प्रिंलकर सिंचाई सिस्टम लगवाने के लिए कुल लागत का 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बाकी 10 प्रतिशत ही किसान को अपनी जेब से खर्च करना होगा। इनकी प्रति एकड़ लागत और उस पर दिए जाने वाले अनुदान की जानकारी इस प्रकार से है-

प्रति एकड़ सिंचाई यंत्रों पर लागत एवं उस पर अनुदान

क्र. सं.  सिंचाई पद्धति  लागत  अनुदान  प्रतिशत
1. ड्रिप सिंचाई यंत्र 65827 59244 90
2.   मिनी स्प्रिंकलर 52548 47293 90 
3.   माईक्रो स्प्रिंकलर 37619 33857 90

यहां पर किसान को ध्यान देना होगा कि GST पर अनुदान देय नहीं है

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ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से किसानों को होने वाले लाभ

इस कृषि तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को काफी लाभ होगा। इस तकनीक से किसान पानी की हर बूंद का इस्तेमाल खेती के लिए कर पाएंगे। इससे कम पानी में अधिक पैदावार प्राप्त होगी। वहीं दूसरा मिट्‌टी की नमी बनी रहेगी जिससे भूमि की सेहत को भी लाभ मिलेगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धिति के लाभ इस प्रकार से हैं-

  • इस तकनीक से सिंचाई करने पर पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 60 प्रतिशत कम पानी की खपत होती है।
  • इस प्रणाली को अपनाकर यदि उर्वरक का व्यवहार इसके माध्यम से किया जाए तो इससे लगभग 25 से 30 प्रतिशत उर्वरक की बचत होती है। 
  • इस सिंचाई प्रणाली से फसल के उत्पादकता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा उत्पाद की गुणवता उच्च होती है। 
  • इस सिंचाई प्रणाली से खरपतवार के जमाव में 60 से 70 प्रतिशत की कमी होती है जिसके कारण मजदूरों के लागत खर्च में कमी तथा पौधों पर रोगों के प्रकोम में भी कमी आती है।

किसान किस योजना के तहत कैसे करें आवेदन

किसान प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर पर अनुदान दिया जा रहा है। अब तक इस योजना में 53933 किसानों आवेदन कर चुके हैं। यदि आप भी इस योजना के तहत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप बिहार सरकार की वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx पर जाकर कर सकते हैं। 

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आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पहचान पत्र
  • किसानों की ज़मीन के कागज़ात
  • जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)
  • बैंक अकाउंट विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

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प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फसलवार अनुशंसित सिंचाई पद्धिति

प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत फसलवार सिंचाई पद्धिति को अपनाने की अनुशंसा की गई है जो इस प्रकार से है-

  • ड्रिप सिंचाई - गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरुद, सब्जी, अनार, लत्तीदार फसल, प्याज आदि के लिए।
  • मिनी स्प्रिंकलर - चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूं, सब्जी आदि के लिए।
  • माइक्रो स्प्रिंकलर - लीची, पाली हाउस, शेड नेट हाउस आदि  के लिए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पात्रता और शर्तें

प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है जो इस प्रकार से है-

  • इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान उठा सकते हैं।  
  • किसान के पास स्वयं का भूमि अथवा 7 वर्षों का लीज की भूमि होना आवश्यक है।
  • स्वयं की भूमि की स्थिति में LPC होना आवश्यक है। अगर लीज का भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज / 1000.00 रुपए का स्टाम्प पेपर पर लीजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र जरूरी होगा।
  • ड्रीप सिंचाई हेतु कम से कम 0.5 एकड़ रकवा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकवा तथा स्प्रिंकलर हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है। 
  • इस योजना का लाभ जो किसान पूर्व में ले चुके है उन्हें 7 वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ देय होगा।
  • किसान का निबंध DBT Portal पर आवश्यक है | छोटे किसान योजना का लाभ समूह में लें सकते हैं। 
  • योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने हेतु जल स्त्रोत आवश्यक है | 
  • यदि किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते है तो उनका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना आवश्यक है। 
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर क्रमश: 16 एवं 1 प्रतिशत कुल कर्णकित राशि का व्यय आवश्यक है। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किया जाएगा। 


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