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रक्षाबंधन पर किसानों की हुई मौज, अब 80% सब्सिडी पर मिल सकेंगे कृषि यंत्र

प्रकाशित - 10 Aug 2022

जानें, किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान और क्या रहेगी आवेदन की प्रक्रिया

खेती के लिए किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चला रखी है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ प्रदान किया जाता है। योजना के तहत किसानों को बुवाई से लेकर कटाई तक काम आने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। इसके अलावा किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी के अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने और इसके लिए कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी, आवेदन के लिए दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दे रहे हैं ताकि किसानों को इस योजना का लाभ लेने में सुविधा हो सके।

क्या है हरियाणा सरकार की योजना

हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत व्यक्तिगत किसान, किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन एवं ग्राम पंचायत आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेन के लिए किसान 25 अगस्त, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (Subsidy on Agricultural Machinery)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार पंजीकृत किसान समूह/ किसान उत्पादक संगठन/ ग्राम पंचायत को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत या अधिकतम निर्धारित अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी के तहत किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि दी जाएगी। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए राज्य के किसान व्यक्तिगत रूप से एवं समूह के रूप में आवेदन कर सकते हैं। 

किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

हरियाणा सरकार की ओर से विशेष रूप से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ राज्य के किसानों को प्रदान किया जा रहा है। किसानों को जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लाभ प्रदान किया जा रहा है, वे इस प्रकार से हैं।

1. सुपर एसएमएस
2. बेलिंग मशीन
3. हैप्पी सीडर
4. रोटरी स्लेशर /श्रब मास्टर
5. पैडी स्ट्रॉ चोपर/ मल्चर
6. रिवर्सिबल प्लो
7. जीरो टिल ड्रिल
8. सुपर सीडर
9. ट्रैक्टर चालित/ स्वचालित क्रॉप रीपर / रीपर कम बाईंडर पर अनुदान दिया जा रहा है।

किसानों को अधिकतम कितने यंत्रों पर मिल सकती है सब्सिडी

यदि कोई किसान एक से अधिक यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने सीमाएं निर्धारित कर दी है। सरकार के नियमानुसार एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र ही ले सकता है। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए अधिकतम पांच यंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है। 

इन किसानों को नहीं मिलेगा सब्सिडी का लाभ

हरियाणा सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार जिन किसानों ने पिछले दो वर्षों में कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे इस योजना में उस यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। 

किसानों को अग्रिम जमा करानी होगी टोकन राशि

अक्सर देखने में आता है कि कई किसान चयनित होने के बाद भी सब्सिडी पर कृषि यंत्र नहीं खरीदते हैं। इससे अन्य किसान जिन्हें इन यंत्रों की आवश्यकता है, वे इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से अब कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले टोकन राशि जमा करानी होगी। इसके लिए किसान को आवेदन के समय डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसकी एवज में टोकन रसीद मिलेगी। इस टोकन से ही किसानों को आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को टोकन राशि 2500 रुपए एवं 5000 रुपए अलग-अलग कृषि यंत्र की अनुदान राशि के अनुसार ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी। इसमें यदि किसान 2.5 लाख रुपए से कम मूल्य के कृषि यंत्र लेना चाहता है तो उसे 2500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। वहीं 2.5 लाख रुपए से अधिक मूल्य के कृषि यंत्र के लिए उसे 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी की श्रेणी में आवेदन करने के लिए किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रे्रशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसान को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • किसान के नाम रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आर.सी.
  • परिवार पहचान पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान पैन कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान का स्वयं घोषणा-पत्र
  • जमीन का विवरण हेतु खसरा खतौनी की कॉपी
  • किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पास बुक की कॉपी
  • इसके अलावा अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। 

कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

यदि किसान समूह मिलकर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करते हैं तो उन्हें सब्सिडी पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी। 

  • सहकारी समिति का पंजीकरण
  • किसान समूह के प्रधान का पैन कार्ड
  • ट्रैक्टर की आर. सी.
  • बैंक खाते का विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी 
  • प्रधान का आधार कार्ड आवश्यक है। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया

कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के इच्छुक किसान हरियाणा कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा संबंधित जिला के सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

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