कृषि यंत्रों पर मिलेगी किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 06 Aug 2022 by Tractor Junction

कृषि यंत्रों पर मिलेगी किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को दिए जाएंगे अनुदान पर कृषि यंत्र

खरीफ फसलों की बुवाई का समय चल रहा है। कई राज्यों में धान की बुवाई की जा रही है। इसी के साथ हरियाणा सरकार की ओर से अभी से ही धान अवशेष प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हरियाणा सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी, आवेदन दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं ताकि किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने में आसानी हो। 

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

हरियाणा सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत ये अनुदान दिया जाएगा। इसमें सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट (एसएमएस), हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, मल्चर, बेलर, रोटरी सलेसर, क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर चलित, स्वचलित, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, सुपर सीडर, बेलिग मशीन, शर्ब मास्टर, स्लेसर की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान

हरियाणा सरकार की ओर से फसल कटाई यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ किसान समूहों को होगा। यदि ये किसान समूह कस्टम हायरिंग सेंटर खोलता है तो उसे कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पंजीकृत किसान समिति, एफपीओ, किसानों की सहकारी समितियां एवं पंचायतें कस्टम हायरिग सेंटर के लिए आवेदन कर सकती है। 20 प्रतिशत मूल्य पर ही कृषि यंत्र मिल जाएंगे यानि उन्हें 20 प्रतिशत ही राशि खर्च करनी होगी। सेंटर कलस्टर के अनुसार स्थापित किए जाएंगे। कस्टम हायरिग सेंटर पर 5 लाख से 15 लाख तक प्रोजेक्ट कीमत ले सकते हैं, जिसमें कम से कम 35 प्रतिशत कृषि यंत्र, मशीन फसल अवशेष प्रबंधन (उपरोक्त 9 मशीनों में से) खरीदने जरूरी हैं। वहीं किसान व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आवेदन करता है तो उसे आधे मूल्य पर कृषि यंत्र दिए प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए उसे लागत मूल्य का 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम विभिन्न प्रकार की तीन मशीन ले सकता है।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करना है आवेदन

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसान हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई है। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

सब्सिडी पर कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • किसान का परिवार पहचान पत्र
  • मेरी फसल-मेरा ब्यौरा की पंजीकरण प्रति
  • किसान का पेन कार्ड
  • आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र या लघु एवं सीमांत किसान के लिए पटवारी रिपोर्ट)
  • हरियाणा राज्य की ट्रैक्टर की वैध आरसी
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • किसान का स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा फसल अवशेष नहीं जलाने बारे शपथ पत्र आदि दस्तावेज देने जरूरी होंगे।  

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से क्या होगा लाभ

हरियाणा में धान की फसल कटने के बाद यहां अधिकांश किसान धान के अवशेष यानि ठूंठ, डंठल आदि जिसे पराली कहा जाता है, इसे आग लगाकर नष्ट कर देते हैं। ऐसे में खेतों में आग लगाने से हरियाणा सहित दिल्ली और पंजाब राज्य में इसका प्रभाव पड़ता है। आग से निकली गैस से यहां वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है जिससे यहां के लोगों सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इसे देखते हरियाणा सरकार की ओर से फसल कटाई यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का मनाना है कि इससे राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। 

अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/ पर जाकर भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

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