सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 25 Feb 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, क्या है आवेदन की प्रक्रिया और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए इनकी समय-समय पर सिंचाई करना भी जरूरी है। सिंचाई के लिए किसान के पास सिंचाई के लिए बेहतर साधन होना आवश्यक है ताकि उसे फसलों की सिंचाई के लिए समय पर पानी की उपलब्धता हो सके। ऐसे में किसान अपने ट्यूबवैल या कुएं में पाइप लाइन लगाकर आसानी से खेत में फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। इससे बिना पानी की बर्बादी के किसान फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई पाइप लाइन के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सरकार से मिलने वाली सिंचाई पाइप लाइन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

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आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से राजस्थान सरकार की सिंचाई पाइन लाइन योजना की जानकारी दे रहे हैं।   

क्या है सिंचाई पाइप लाइन योजना

राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा हो सके, इसके लिए सिंचाई पाइन लाइन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में बने ट़यूबवैल या कुएं से अपने खेत तक बिना छिजत के पानी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इससे करीब 20 से लेकर 25 प्रतिशत पानी की बचत होगी। पाइप लाइन की खरीद के लिए सरकार किसानों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी।

सिंचाई पाइप लाइन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

सिंचाई पाइप लाइन के लिए राजस्थान सरकार की ओर से लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18000 रुपए जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपए जो भी कम हो अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।

सिंचाई पाइप लाइन के लिए सब्सिडी हेतु पात्रता व शर्तें

सिंचाई पाइप लाइन योजना में आवेदन के लिए कुछ पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई है। ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाला किसान राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है।
  • किसान के पास विद्युत/डीजल/ट्रैक्टर चलित पंप सेट होना चाहिए।
  • सामलाती कुएं पर यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्ते हैं कि भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना चाहिए।
  • सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार किसानों को स्त्रोत से एक पाइपलाइन दूर तक ले जाने के लिए सभी किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।

सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

सिंचाई पाइप लाइन के लिए सब्सिडी हेतु आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड
  • जमाबंदी की नकल (जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।)
  • बैंक खाता विवरण हेतु पासबुक की कॉपी
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।

सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान भाई राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल राजकिसान साथी पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही मिल जाएगी। इसके अलावा किसान, ई-मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आपके द्वारा आवेदन का जिला कृषि विभाग की ओर से सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपको सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी स्वीकृत कर दी जाएगी और सब्सिडी की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

सिंचाई पाइप लाइन योजना के संबंध में खास बातें

  • आवेदन के बाद पाइन लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद की जा सकेगी।
  • पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही करना जरूरी होगा।
  • सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी की स्वीकृति की जानकारी किसान को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी।
  • पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग की ओर से इसका सत्यापन किया जाएगा।
  • यदी सब कुछ ठीक रहा तो अनुदान की राशि सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान कहां करें संपर्क

सिंचाई पाइन लाइन योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग अथवा उद्यान विभाग से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान राजकिसान साथी पोर्टल पर विजिट करके भी इसके बारें जानकारी हासिल कर सकते हैं। 

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