प्रकाशित - 17 Apr 2024
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
रबी की फसलों की कटाई के साथ ही किसान अगली फसल की तैयारी करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र व मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र व मशीनें प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत ट्रैक्टर रोटावेटर पर सब्सिडी दी जा रही है।
खास बात यह है कि किसानों को रोटावेटर खरीदने के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान आधी कीमत पर रोटावेटर प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके कृषि यंत्रों व मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाकर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं।
रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ जोड़कर काम में ली जाने वाली खेती की उपयोगी मशीन है। इसका मुख्य कार्य खेतों में बीजों की बुवाई के समय होता है। रोटावेटर का उपयोग फसल अवशेष हटाने और इसका मिश्रण करने के काम में किया जाता है। रोटावेटर की सहायता से गेहूं, मक्का व गन्ना आदि फसल अवशेषों को हटाने या इसके मिश्रण को खेत में दबाने का काम किया जाता है ताकि अवशेष मिट्टी में दबकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएं। इस तरह रोटावेटर अवशेष प्रबंधन के काम में आने वाली उपयोगी कृषि मशीन है।
राज्य सरकार की ओर से रोटावेटर (Rotavator) पर प्रदेश के किसानों को दो प्रकार के रोटावेटर या रोटरी टीलर (rotavator or rotary tiller) पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। पहली श्रेणी में 20 से 35 बीएचपी तक के ट्रैक्टर चालित रोटावेटर या रोटरी टीलर पर किसानों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 60 प्रतिशत यानी अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत यानी 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
इसी प्रकार योजना के तहत 35 बीएचपी से ऊपर के रोटावेटर या रोटरी टीलर पर सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 60 प्रतिशत या अधिकतम 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं सामान्य वर्ग के किसान को 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
बाजार में कई कंपनियों के रोटावेटर उपलब्ध हैं। रोटावेटर की कीमत (price of rotavator) उसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पर निर्भर होती है। बाजार में महिंद्रा, स्वराज, करतार, एग्री स्टार, सॉलिस, केएम डब्ल्यू किर्लोस्कर (KMW Kirloskar), गरुड (Garuda), शक्तिमान (Shaktiman), मास्कीओ गास्पार्दो (Maschio Gaspardo), मलकित (Malkit), फील्डकिंग (Fieldking) कंपनी के रोटावेर आते है, लेकिन आपको उसी कंपनी का रोटवेटर खरीदना होगा जो कृषि विभाग की सूची में शामिल हैं तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। रोटवेटर की कीमत (Rotavator price) की बात करें तो भारत में ट्रैक्टर चालित रोटावेटर की कीमत 13,300 रुपए से शुरू होकर 1.68 लाख रुपए तक है।
प्रदेश के जो किसान सब्सिडी पर रोटावेटर की खरीद करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उन्हें आधार कार्ड, पेन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, खेत के कागजात, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
यदि आप बिहार के किसान है तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर चालित रोटावेटर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग बिहार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से संबधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी या सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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