प्रकाशित - 13 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
गेहूं की कटाई के बाद खेत खाली हो जाएंगे। ऐसे में कई किसान खाली खेत में मूंग की खेती करके अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं। ऐसे में मूंग की बुवाई के लिए हैप्पी सीडर मशीन (Happy Seeder Machine) काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हैप्पी सीडर की सहायता से किसान बिना जुते हुए खेत में मूंग की बुवाई आसानी से कर सकते हैं। किसान हार्वेस्टर (Harvester) से गेहूं की कटाई के बाद सीधे हैप्पी सीडर मशीन (Happy Seeder Machine) से मूंग की बुवाई कर सकते हैं। हैप्पी सीडर मशीन से बुवाई करने पर खेत की जुताई करने की आवश्कता नहीं होती है। खास बात यह है कि हैप्पी सीडर (Happy Seeder) की खरीद पर सरकार की ओर 80 प्रतिशत या अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। किसान सरकार की ओर से चलाई जा रही कृषि यंत्र अनुदान योजना (agricultural equipment grant scheme) के तहत हैप्पी सीडर (Happy Seeder) की खरीददारी करके सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना (agricultural equipment grant scheme) को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से चलाया जा रहा है। यूपी व बिहार में यह योजना कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के नाम से संचालित है। वहीं एमपी में इसे ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Agriculture Equipment Subsidy Scheme) के नाम से जाना जाता है। इस तरह अलग-अलग राज्यों में इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से हैप्पी सीडर (Happy Seeder) की खरीद पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके हैप्पी सीडर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य के किसानों को 9 से 11 टाईन के हैप्पी सीडर की लागत पर अधिकतम 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत या अधिकतम 1,20,000 रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को हैप्पी सीडर की लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
हैप्पी सीडर मशीन की अनुमानित कीमत 1.58 लाख रुपए से शुरू होकर 2.53 लाख रुपए तक है। बाजार में अलग-अलग कंपनी की हैप्पी सीडर मशीन (Happy Seeder Machine) आती हैं। हैप्पी सीडर के फीचर्स और इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इनकी कीमत अलग-अलग हो सकती है। बाजार में कई कंपनी के हैप्पी सीडर (Happy Seeder) उपलब्ध लेकिन उनमें से किसानों के बीच दशमेश 610 हैप्पी सीडर (Dashmesh 610 Happy Seeder), जगजीत हैप्पी सीडर (Jagjeet Happy Seeder), मलकित हैप्पी सीडर (Malkit Happy Seder) अधिक लोकप्रिय है। बता दें कि जो किसान सब्सिडी पर हैप्पी सीडर खरीदना चाहते हैं उन्हें कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित कंपनी से ही हैप्पी सीडर (Happy Seeder) की खरीद करनी होगी तभी उन्हें अनुदान का लाभ दिया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए डीलरों की सूची आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
हैप्पी सीडर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment) के लिए प्राप्त योग्य आवेदन में से ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित किए गए किसानों को लॉटरी की तिथि को ही परमिट जारी किया जाएगा जिसकी वैद्यता 21 दिनों की होगी।
सब्सिडी पर हैप्पी सीडर सहित अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए बिहार राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कही से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान कृषि यंत्र की कीमत से अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद कर सकेंगे। वहीं अनुदान की राशि को संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
हैप्पी सीडर के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for Happy Seeder)
हैप्पी सीडर की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय किसान को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन के कागज, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
अनुदान पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि यंत्र बैंक लेने के इच्छुक किसानों को कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग बिहार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीबीटी पाोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी हेतु किसान अपने प्रखंड कृषि अधिकारी या सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) अथवा जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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