प्रकाशित - 14 Oct 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत बेघर लोगों को मकान खरीदने के लिए सब्सिडी (subsidy) दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर मकान उपलब्ध हो सके। वहीं पीएम आवास योजना में कच्चे मकान को पक्का बनाने या इसकी मरम्मत के लिए पैसा दिया जाता है। इसी क्रम में इस साल हरियाणा में जिन लोगों के मकान मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें 1,20,000 रुपए की राशि दी जा रही है ताकि वह अपना मकान दुबारा से बनवा सकें। यह राशि उन्हें बतौर मुआवजा प्रदान की जाएगी। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 10,000 रुपए प्रति पक्का मकान के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो बीपीएल परिवार के लोग जो अपने पुराने मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं उनके लिए भी हरियाणा सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है जिसके तहत मकान की मरम्मत के लिए सरकार से पैसा दिया जाता है।
राज्य में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme) के तहत मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें सभी बीपीएल (BPL) परिवारों को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने आवास की मरम्मत करवा सकें। लेकिन शर्त यह है कि उनका मकान 10 साल पुराना होना चाहिए तभी उन्हें आवास की मरम्मत के लिए सरकार से पैसा दिया जाएगा। बता दें कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल (BPL) परिवारों को दिया जाता था लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव कर इसका लाभ सभी जाति वर्ग के बीपीएल (BPL) परिवारों को देने का फैसला किया गया। यदि आप भी हरियाणा से हो और बीपीएल परिवार से आते हैं तो आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।
बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme) के तहत अपने पुराने मकान की मरम्मत के लिए सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन से पूर्व आपको इस योजना के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है उसे जान लेना चाहिए ताकि आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में आसानी रहे। यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं
यदि आप भी डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme) के तहत अपने पुराने मकान की मरम्मत के लिए सरकार से सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (documents) इस प्रकार से हैं
डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. BR Ambedkar Housing Renovation Scheme) के तहत लिए आवेदन के लिए सबसे पहले आपको सरल पोर्टल (saral portal) पर रजिस्ट्रेशन (registration) कराना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से है
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत मकान के लिए दो तरीके से लाभ दिया जाता है। यदि आप पीएम आवास योजना इस योजना के तहत अपना मकान खरीदना चाहते है या अपने कच्चे मकान को पक्का करवाना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं और आपके पास जमीन है तो आप इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से पक्का मकान बनवा सकते हैं या पुराना मकान है तो उसकी मरम्मत भी करवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुदान राशि 1,30,000 रुपए मिलता है। जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए अनुदान राशि 1,20,000 रुपए प्रदान की जाती है। यदि आप इस योजना के तहत दी गई पात्रता रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने निकटतम सीएससी (CSC) केंद्र जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप खुद ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना जानते हैं तो आप पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official website of PM Awas Yojana) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करके भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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