किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे 54,000 सोलर पंप, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 13 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे 54,000 सोलर पंप, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, खेत में सोलर पंप लगवाने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

किसानों को सोलर पंप (solar pump) खरीदने के लिए उन्हें सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने किसानों को 54,000 सोलर पंप पर सब्सिडी (subsidy) देने का फैसला किया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सोलर पंप पर किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इससे किसान 40 प्रतिशत पैसा लगाकर या लोन लेकर सोलर पंप की खरीद आसानी से कर सकते हैं। राज्य के जो किसान अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के इच्छुक है, वे पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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कितने एसपी के सोलर पंप की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी (Subsidy will be available on the purchase of how many SP solar pumps)

पीएम कुसुम योजना के (PM Kusum Yojana) तहत किसानों को 2, 3, 5, 7.5 व 10 एचपी के सोलर पंप की स्थापना पर सब्सिडी (Subsidy on installation of solar pump) का लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि किसान के पास 2 एचपी सोलर पंप (2 HP Solar Pump) के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी  (3 HP and 5 HP Solar Pump) के सोलर पंप के लिए 6 इंच की बोरिंग होना जरूरी है। इसी प्रकार 7.5 एचपी और 10 एचपी के सोलर पंप (7.5 HP and 10 HP solar pumps) के लिए 8 इंच की बारिंग अनिवार्य है। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग नहीं पाये जाने पर टोकन मनी यानी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और किसान का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए किसान सोलर पंप लेने से पहले इस शर्त का अनिवार्य रूप से पालन करें।

किस एचपी के सोलर पंप पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on which HP solar pump)

किसानों को सोलर पंप की कीमत के हिसाब से अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2 एचपी सोलर पंप पर किसानों को 1,03,030 रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं 3 एचपी सोलर पंप पर 1, 39, 633 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 5 एचपी के सोलर पंप पर किसानों को 1,96,499 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 7.5 एचपी सोलर पंप पर किसानों को 2,66,456 रुपए और 10 एचपी के सोलर पंप पर 2,86,164 रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। किसानों को आवेदन या बुकिंग करते समय 5,000 रुपए की टोकन मनी या धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह टोकन मनी किसान को ऑनलाइन जमा करानी होगी।

सोलर पंप के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for solar pump)

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए विभागीय वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर “अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें” के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। किसानों को सोलर पंप का लाभ पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा।

किसानों को कैसे जमा करनी होगी अपने हिस्से की राशि (How will farmers have to deposit their share)

सोलर पंप सब्सिडी के बाद जो राशि शेष बचेगी वह राशि किसान को अपनी जेब से जमा करानी होगी। किसान चाहे तो शेष 40 प्रतिशत राशि अपने पास से जमा करा सकता है या इस राशि को बैंक लोन (Bank Loan) लेकर भी जमा करवा सकता है। टोकन कन्फर्म करने के 14 दिन के भीतर किसान को अवशेष किसान अंश यानि सब्सिडी के बाद सोलर पंप की कुल लागत में से बची धनराशि को ऑनलाइन टोकन (online token) जनरेट कर चालान इंडियन बैंक (Indian Bank) की किसी भी ब्रांच या ऑनलाइन जमा कराना होगा। यदि किसान अवशेष राशि जमा नहीं करता है तो इसका चयन स्वत: ही निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी की राशि जब्त कर ली जाएगी।

किसान को किस सोलर पंप के लिए कितनी जमा करानी होगी राशि (How much amount will the farmer have to deposit for which solar pump)

किसानों को अलग-अलग एचपी वाले सोलर पंप की कीमत के हिसाब से अलग-अलग राशि जमा करानी होगी। सब्सिडी के बाद जो राशि शेष बचती है वह किसान का अंश कहलाएगा। जैसे- 2 एचपी के डीसी सरफेस पंप की कुल कीमत 1,71, 716 निर्धारित की गई है। इस पर सब्सिडी की राशि घटाने के बाद किसान को 63, 686 रुपए जमा करना होगा। वहीं 10 एचपी के सोलर पंप के लिए किसान को 2,86,164 रुपए का अंशदान करना होगा। इसी प्रकार किसान को अन्य एचपी सोलर पंप की कुल निर्धारित कीमत से सब्सिडी का पैसा घटाने के बाद शेष राशि जमा करानी होगी।

सोलर पंप सब्सिडी के संबंध में खास बातें

सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार के नियमों के मुताबिक जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वे बातें इस प्रकार से हैं-

  • 22 फीट तक 2 एचपी सरफेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त होता हे।
  • दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नये सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी, लेकिन यदि किसान सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करे तो पूर्व से स्थापित डीजल पंप सेटों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है।
  • किसान बैंक से लोन लेकर भी सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कृषि अवस्थापना निधि (एआईएफ) से नियमानुसार ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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