प्रकाशित - 13 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को सोलर पंप (solar pump) खरीदने के लिए उन्हें सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने किसानों को 54,000 सोलर पंप पर सब्सिडी (subsidy) देने का फैसला किया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सोलर पंप पर किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इससे किसान 40 प्रतिशत पैसा लगाकर या लोन लेकर सोलर पंप की खरीद आसानी से कर सकते हैं। राज्य के जो किसान अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के इच्छुक है, वे पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम कुसुम योजना के (PM Kusum Yojana) तहत किसानों को 2, 3, 5, 7.5 व 10 एचपी के सोलर पंप की स्थापना पर सब्सिडी (Subsidy on installation of solar pump) का लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि किसान के पास 2 एचपी सोलर पंप (2 HP Solar Pump) के लिए 4 इंच, 3 और 5 एचपी (3 HP and 5 HP Solar Pump) के सोलर पंप के लिए 6 इंच की बोरिंग होना जरूरी है। इसी प्रकार 7.5 एचपी और 10 एचपी के सोलर पंप (7.5 HP and 10 HP solar pumps) के लिए 8 इंच की बारिंग अनिवार्य है। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग नहीं पाये जाने पर टोकन मनी यानी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और किसान का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए किसान सोलर पंप लेने से पहले इस शर्त का अनिवार्य रूप से पालन करें।
किसानों को सोलर पंप की कीमत के हिसाब से अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2 एचपी सोलर पंप पर किसानों को 1,03,030 रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं 3 एचपी सोलर पंप पर 1, 39, 633 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 5 एचपी के सोलर पंप पर किसानों को 1,96,499 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार 7.5 एचपी सोलर पंप पर किसानों को 2,66,456 रुपए और 10 एचपी के सोलर पंप पर 2,86,164 रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। किसानों को आवेदन या बुकिंग करते समय 5,000 रुपए की टोकन मनी या धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह टोकन मनी किसान को ऑनलाइन जमा करानी होगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए विभागीय वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर “अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें” के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। किसानों को सोलर पंप का लाभ पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा।
सोलर पंप सब्सिडी के बाद जो राशि शेष बचेगी वह राशि किसान को अपनी जेब से जमा करानी होगी। किसान चाहे तो शेष 40 प्रतिशत राशि अपने पास से जमा करा सकता है या इस राशि को बैंक लोन (Bank Loan) लेकर भी जमा करवा सकता है। टोकन कन्फर्म करने के 14 दिन के भीतर किसान को अवशेष किसान अंश यानि सब्सिडी के बाद सोलर पंप की कुल लागत में से बची धनराशि को ऑनलाइन टोकन (online token) जनरेट कर चालान इंडियन बैंक (Indian Bank) की किसी भी ब्रांच या ऑनलाइन जमा कराना होगा। यदि किसान अवशेष राशि जमा नहीं करता है तो इसका चयन स्वत: ही निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी की राशि जब्त कर ली जाएगी।
किसानों को अलग-अलग एचपी वाले सोलर पंप की कीमत के हिसाब से अलग-अलग राशि जमा करानी होगी। सब्सिडी के बाद जो राशि शेष बचती है वह किसान का अंश कहलाएगा। जैसे- 2 एचपी के डीसी सरफेस पंप की कुल कीमत 1,71, 716 निर्धारित की गई है। इस पर सब्सिडी की राशि घटाने के बाद किसान को 63, 686 रुपए जमा करना होगा। वहीं 10 एचपी के सोलर पंप के लिए किसान को 2,86,164 रुपए का अंशदान करना होगा। इसी प्रकार किसान को अन्य एचपी सोलर पंप की कुल निर्धारित कीमत से सब्सिडी का पैसा घटाने के बाद शेष राशि जमा करानी होगी।
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सरकार के नियमों के मुताबिक जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वे बातें इस प्रकार से हैं-
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