किसानों को सोलर पंप पर मिल रही है बंपर सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, कैसे करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई कार्य में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सस्ती दर पर सोलर पंप उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सरकार की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर पंपों (Solar Pumps) पर बंपर सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। इसमें 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। ऐसे में किसान बहुत ही सस्ती दर पर आसानी से सिंचाई के लिए सोलर पंप प्राप्त कर सकते हैं।

सोलर पंप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिजली जाने के बाद भी आपका सिंचाई का काम चलता रहेगा। बार-बार बिजली कट की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप किसी भी समय अपने खेत की सिंचाई कर सकेंगे। यानी आपको 24 घंटे सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी। राज्य सरकार की ओर से 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंप के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको सोलर पंप पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How Much Subsidy will be Given on Solar Pump), इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं ताकि किसानों को आसानी से सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध हो सकें, तो आइये जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।

सोलर पंप पर कितनी मिल रही है सब्सिडी (Subsidy on Solar Pump)

केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा (Prime Minister Kisan Energy Security) एवं उत्थान अभियान जिसे पीएम कुसुम येाजना (PM Kusum Yojana) के नाम से जाना जाता है, चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप (Solar Pump) लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। यूपी में सोलर पंप के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं हरियाणा में इसके लिए किसानों को सबसे अधिक 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के किसान मात्र 25 प्रतिशत खर्च पर अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं। यदि आपके पास 25 प्रतिशत राशि की व्यवस्था नहीं है तो आप इसके लिए लोन भी ले सकते हैं। इस तरह आप बहुत ही मामूली खर्च पर अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों से सोलर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत किसान 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन किसानों को दी जाएगी प्राथमिकता

विभाग के प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक किसान अपने खेत में टपका सिंचाई, सोलर पंप और नवीनतम तकनीक का उपयोग करें और सोलर पंप लगाएं। किसान कुसुम योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंप के लिए आवेदन (Application for Solar Pump) कर सकते हैं। इसके लिए बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप (Solar Power Pump) के कनेक्शन के लिए प्राथमकता दी जाएगी। बेशर्ते की उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा।

सोलर पंप सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy on Solar Pump) का लाभ लेने के लिए किसानों को पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत आवेदन करना होगा। इसके लिए कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान निवास प्रमाण पत्र
  • किसान के खेत के कागजात, जिसमें कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन से पहले किसान इन बातों का रखें ध्यान

जो किसान हरियाणा में सोलर पंप अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी रखी गई है जिसे उन्हें पूरा करना होगा तब ही उन्हें सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।

  • जो किसान सब्सिडी पर सोलर पंप लेना चाहते हैं उनेक परिवार के नाम सोलर कनेक्शन, बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए।
  • किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के हिसाब से सोलर पंप का चयन कर सकते हैं।
  • किसान को अपने खेत में बोर करवाना जरूरी होगा।
  • सोलर पंप स्थापित करने का काम फर्म की ओर से किया जाएगा।
  • हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों का भू जल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, उनके लिए भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना जरूरी होगा।
  • लाभार्थी का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।

सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

राज्य के जो किसान भाई इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन (Online) आवेदन करना होगा। चयनित लाभार्थी किसान मूल्य निर्धारण के बाद https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html की वेबसाइट पर जाकर सरकार की ओर से सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।

योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान विभाग की वेबसाइट https://hareda.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जाकर इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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