कपास किसानों को ₹4,000 तक सब्सिडी, इस तारीख तक करें आवेदन
प्रकाशित - 29 Aug 2026 by Vivek Tailang
कपास किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व और कीट प्रबंधन सामग्री पर मिलेगा 50% अनुदान, इस तारीख तक करना होगा बिल अपलोड
हरियाणा में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कपास की पैदावार बढ़ाने और फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों को कृषि सामग्री की खरीद पर आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। योजना के तहत पात्र कपास उत्पादक किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients) और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) से जुड़ी कृषि सामग्री खरीदने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल की बेहतर देखभाल के लिए जरूरी कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ उत्पादन लागत को कम करना है।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार, पात्र कपास उत्पादक किसानों को योजना के तहत अधिकतम 4,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकेगी। हालांकि, यह लाभ निर्धारित नियमों और अधिकतम क्षेत्र सीमा के आधार पर दिया जाएगा। किसानों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पहले निर्धारित मानकों के अनुसार कृषि सामग्री खरीदनी होगी और इसके बाद उसका वैध बिल कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
कपास किसानों को प्रति एकड़ मिलेगी ₹2,000 तक सब्सिडी
योजना के तहत किसानों को कृषि सामग्री की खरीद पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹2,000 प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। दोनों में से जो राशि कम होगी, वही सब्सिडी के रूप में मान्य होगी। इसके अलावा एक किसान अधिकतम 2 एकड़ क्षेत्र के लिए ही इस योजना का लाभ ले सकेगा। इस तरह यदि किसान के पास योजना के लिए पात्र 2 एकड़ कपास क्षेत्र है, तो उसे अधिकतम ₹4,000 तक का अनुदान मिल सकता है। वहीं, 1 एकड़ के लिए अधिकतम ₹2,000 की सहायता निर्धारित है। इससे किसानों को फसल में पोषक तत्वों की कमी दूर करने और कीटों के प्रबंधन के लिए जरूरी सामग्री खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी।
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निर्धारित सिफारिशों के अनुसार ही खरीदनी होगी कृषि सामग्री
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि सामग्री की खरीद निर्धारित नियमों के अनुसार ही करनी होगी। कृषि विभाग के अनुसार सामग्री की खरीद चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU), हिसार की सिफारिशों के अनुसार करनी होगी। किसान इन कृषि सामग्रियों को अर्धसरकारी केंद्रों, सहकारी समितियों या अधिकृत विक्रेताओं से खरीद सकते हैं। योजना के तहत वही खरीद मान्य होगी, जो निर्धारित स्रोतों और सिफारिशों के अनुरूप की गई हो। इसलिए किसानों को सामग्री खरीदते समय बिल और विक्रेता से संबंधित जरूरी दस्तावेज संभालकर रखने की सलाह दी गई है।
कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा बिल
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि सामग्री खरीदने के बाद किसान को उसका वैध बिल हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर अपलोड करना होगा। बिल अपलोड करने के बाद विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए पात्र किसानों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते कृषि सामग्री खरीदकर उसका बिल पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए।
योजना में किसे और कितना मिलेगा लाभ
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना | कपास एकीकृत कीट प्रबंधन एवं सूक्ष्म पोषक तत्व सब्सिडी योजना |
| लाभार्थी | हरियाणा के कपास उत्पादक किसान |
| अनुदान | 50% या ₹2,000 प्रति एकड़, जो कम हो |
| अधिकतम क्षेत्र | 2 एकड़ |
| अधिकतम सब्सिडी | ₹4,000 |
| बिल अपलोड पोर्टल | agriharyana.gov.in |
| अंतिम तिथि | 15 सितंबर 2026 |
| हेल्पलाइन | 1800-180-2117 |
किसानों को समय पर आवेदन करने की अपील
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने पात्र कपास किसानों से अपील की है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें। किसानों को कृषि सामग्री खरीदते समय यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विभाग द्वारा निर्धारित मानकों और HAU की सिफारिशों के अनुरूप हो। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या योजना से जुड़ी जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उप-कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग की हेल्पलाइन 1800-180-2117 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना से कपास किसानों को फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत पूरी करने और कीटों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे उत्पादन लागत को कुछ हद तक कम करने के साथ कपास की फसल की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार लाने में सहायता मिल सकती है।
“कपास किसानों को ₹4,000 तक सब्सिडी” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):
प्रश्न 1. हरियाणा के कपास किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: पात्र कपास किसानों को कृषि सामग्री की खरीद पर 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹2,000 प्रति एकड़, जो भी कम हो, सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 2 एकड़ के लिए ₹4,000 तक अनुदान मिल सकता है।
प्रश्न 2. कपास किसानों को किन कृषि सामग्रियों पर सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: योजना के तहत सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients) और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) से संबंधित कृषि सामग्री की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा।
प्रश्न 3. सब्सिडी पाने के लिए कृषि सामग्री कहां से खरीदनी होगी?
उत्तर: किसानों को कृषि सामग्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की सिफारिशों के अनुसार अर्धसरकारी केंद्रों, सहकारी समितियों या अधिकृत विक्रेताओं से खरीदनी होगी।
प्रश्न 4. कपास सब्सिडी के लिए बिल कहां अपलोड करना होगा?
उत्तर: कृषि सामग्री की खरीद का वैध बिल हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर अपलोड करना होगा।
प्रश्न 5. कपास सब्सिडी के लिए बिल अपलोड करने की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए कृषि सामग्री का बिल 15 सितंबर 2026 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
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