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मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना : शादी में मिलेंगे 48,000 रुपए

प्रकाशित - 13 May 2023

जानें, क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

सरकार की ओर से किसानों सहित समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना भी है। इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए सरकार 48,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। यह आर्थिक सहायता राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह या निकाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार कुल 51,000 रुपए की राशि एक बेटी के विवाह पर खर्च करती है। बता दें कि यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है जिसमें जरूरतमंद व गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना की पूरी जानकारी दे रहे हैं।

क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना

मध्यप्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के तहत चलाए जा रहे दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के तहत प्रदेश के नि:शक्त, निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत निराश्रित, निर्धन कन्या, विधवा, परित्यक्ता महिला के सामूहिक विवाह या निकाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार कन्या के खाते में 48,000 रुपए देती है। इसमें सरकार की ओर से कन्या को गृहस्थी जमाने के लिए सामान न देकर नकद राशि उसके खाते में दी जाती है। बता दें कि यह योजना 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से शुरू की गई थी, लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना कर दिया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्‌देश्य गरीब व जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह कराने में आर्थिक मदद करना है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूतमंद, निराश्रित परिवारों को निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के तहत कन्या के विवाह में आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इसके तहत विधवा, परित्यक्त के विवाह या निकाह के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के लाभ

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत गृहस्थी की स्थापना के लिए 48000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे कन्या के खाते में ट्रांसफर की की जाती है।
  • इस योजना के तहत सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह या निकाह के आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए 3,000 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है।
  • इस तरह मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत सरकार कुल 51,000 रुपए प्रति कन्या के विवाह पर खर्च करेगी।
  • इसके अलावा आदिवासी अंचलों में प्रचलित जनजातीय विवाह पद्धति से एकल विवाह करने पर भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, ये इस प्रकार से हैं

  • कन्या विवाह-निकाह योजना में मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना में आवेदन के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
  • निराश्रित विधवा और परित्यक्ता महिला जो पुर्नविवाह के लिए आर्थिक रूप से समक्ष न हो, वे भी इस योजना की पात्र होंगी।
  • इस योजना का लाभ गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत दी गई पात्रता यदि आप रखते हैं तो आपको इस योजना में आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक की समग्र आईडी
  • कन्या की आयु का प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का बीपीएल कार्ड
  • कन्या का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • कन्या का बैंक अकाउंट विवरण

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में कैसे करें आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश से हैं और इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialjustice.mp.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहां से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना होगा। इसके अलावा आप अपनी ग्राम पंचायत या जनपद पंयायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
  • फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसे पहले अच्छी तरह पढ़े और इसके बाद इसे पूरी तरह भर दें।
  • अब इसके साथ फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी अटैच करें।
  • अब इस फॉर्म ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका अथवा नगर परिषद के कार्यालय में जमा करा दें।
  • इस तरह आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में आवेदन कर सकते हैं।

योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

यदि आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना (Kanya Vivah Yojana) से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 1250, तुलसी नगर भोपल- 462003 फोन नं. 0755-2556916 या फैक्स नंबर- 0755-2552665, ई-मेल dpswbpl@nic.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना से संबंधित आवश्यक लिंक

  • समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक- https://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx
  • विवाह हेतु आवेदन के लिए लिंक- https://socialjustice.mp.gov.in/ है।

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