प्रकाशित - 13 May 2023
सरकार की ओर से किसानों सहित समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना भी है। इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए सरकार 48,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। यह आर्थिक सहायता राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह या निकाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार कुल 51,000 रुपए की राशि एक बेटी के विवाह पर खर्च करती है। बता दें कि यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है जिसमें जरूरतमंद व गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना की पूरी जानकारी दे रहे हैं।
मध्यप्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के तहत चलाए जा रहे दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के तहत प्रदेश के नि:शक्त, निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत निराश्रित, निर्धन कन्या, विधवा, परित्यक्ता महिला के सामूहिक विवाह या निकाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकार कन्या के खाते में 48,000 रुपए देती है। इसमें सरकार की ओर से कन्या को गृहस्थी जमाने के लिए सामान न देकर नकद राशि उसके खाते में दी जाती है। बता दें कि यह योजना 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से शुरू की गई थी, लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना कर दिया गया।
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह कराने में आर्थिक मदद करना है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूतमंद, निराश्रित परिवारों को निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के तहत कन्या के विवाह में आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इसके तहत विधवा, परित्यक्त के विवाह या निकाह के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, ये इस प्रकार से हैं
मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना के तहत दी गई पात्रता यदि आप रखते हैं तो आपको इस योजना में आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
यदि आप मध्यप्रदेश से हैं और इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है
यदि आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना (Kanya Vivah Yojana) से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 1250, तुलसी नगर भोपल- 462003 फोन नं. 0755-2556916 या फैक्स नंबर- 0755-2552665, ई-मेल dpswbpl@nic.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
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