दिवाली पर किसानों को तोहफा, कृषि यंत्रों पर मिल रही है भारी सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 15 Nov 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

दिवाली पर किसानों को तोहफा, कृषि यंत्रों पर मिल रही है भारी सब्सिडी

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

किसानों को दिवाली पर राज्य सरकार की ओर से तोहफा दिया गया है। अब 10,000 रुपए तक की कीमत के सभी कृषि यंत्रों (agricultural machinery) पर बंपर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के किसान भाई सस्ती कीमत पर कृषि कार्य में उपयोगी यंत्रों को आसानी से खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने खासकर छोटे और सीमांत किसानों का खास ख्याल रखा है। योजना के तहत इन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। खास बात यह है कि किसानों को 10,000 रुपए तक की कीमत के कृषि यंत्रों की खरीद के लिए कोई जमानत राशि नहीं जमा करानी होगी। विभागीय वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक राज्य में 10,000 रुपए तक की कीमत के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों अथवा कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान (Grant of agricultural equipment or agricultural protection equipment) प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसान भाई बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग 9 नवंबर 2023 को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ कर दी गई है। जो किसान भाई सब्सिडी पर कृषि यंत्र या कृषि रक्षा उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं।

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किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी (Which agricultural equipment will get subsidy)

राज्य के किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के तहत 10,000 रुपए तक मूल्य के कृषि यंत्रों व रक्षा उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को पशु चालित विकल्प साइथ, मानव चालित चैफ कटर, ड्रम सीडर, हस्त चालित स्प्रेयर, इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप, बखारी पंप सेट आदि पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए बुकिंग की जा रही है।

कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on agricultural equipment)

योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपए तक की कीमत वाले सभी कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों सहित महिला किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत जनपदवार निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर 10,000 रुपए तक की कीमत के सभी कृषि यंत्रों अथवा कृषि रक्षा उपकरणों का वितरण किया जाएगा।

कौन-कौन होंगे योजना के लिए पात्र (Who will be eligible for the scheme)

योजना के तहत कृषक, पंजीकृत कृषक, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप (एस.एच.जी.एस), जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम) एवं कृषि विभाग से संबंधित हो, ग्राम पंचायत और एफपीओ लाभार्थी होंगे।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for subsidy on agricultural equipment)

यूपी कृषि विभाग की योजनाओं के तहत राज्य के किसान उपरोक्त कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहले कृषि यंत्रों की बुकिंग (booking of equipment) करनी होगी। उनके बाद बुकिंग पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके बाद ही किसान कृषि यंत्र की खरीद कर सकेंगे। किसान कृषि यंत्र के लिए बुकिंग यूपी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.upagriculture.com पर जाकर करवा सकते हैं। कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग करने के लिए किसान को वेबसाइट पर “अनुदान पर कृषि यंत्र हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक करना होगा। इस योजना में वही किसान ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकेंगे जिनका कृषि विभाग में पहले से रजिस्ट्रेशन होगा। आवेदक किसान को अपनी किसान पंजीकरण आईडी (farmer registration id) दर्ज करके कृषि यंत्र के लिए टोकन जनरेट (generate token) करना होगा। किसान भाई योजना के तहत एक या एक से अधिक कृषि यंत्रों के लिए टोकन जनरेट कर सकते हैं।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme)

किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं :

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • कृषि यंत्र की खरीद का कंप्यूटराइज बिल
  • स्व प्रमाणित पत्र

अधिक जानकारी के लिए किसान कहां करें संपर्क

कृषि यांत्रिकरण योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी जिले के उपनिदेशक या सहायक निदेशक कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

  • 10,000 रुपए तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्र अथवा कृषि रक्षा उपकरण हेतु आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वंय बुकिंग कर सकता है तथा कृषि यंत्र का बिल बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। निर्धारित अवधि में विभागीय पोर्टल पर बिल अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में बुकिंग स्वत: निरस्त हो जाएगी।
  • योजना के तहत अनुदान सं-83 से केवल अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के किसान ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बुकिंग से पहले स्वयं के इस श्रेणी में होने पर ही बुकिंग करें। श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र मांगे जाने पर उपलब्ध करना किसान का दायित्व होगा। ऐसा नहीं होने पर उसको अनुदान नहीं दिया जाएगा।
  • योजना के तहत अनुदान से 81 से केवल अनुसूचित जनजाति (एसटी) के किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके द्वारा भी क्रमांक (2) के अनुसार दावा सिद्ध करने का दायित्व उनका ही होगा।  
  • योजना के तहत अनुदान संख्या-11 सामान्य श्रेणी में कोई भी किसान लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • आवेदक द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर अथवा अपने परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य जैसे- माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री या पुत्र वधू के मोबाइल नंबर से ही टोकन प्राप्त किया जाएगा तथा सत्यापन के समय मोबाइल नंबर स्वयं का अथवा रक्त संबधी (ब्लड रिलेशन) व्यक्ति का ही प्रयोग किया गया है, इसकी पुष्टि कराने का दायित्व किसान का स्वयं का होगा।
  • मानव चालित/पशु चालित कृषि यंत्रों/ कृषि रक्षा उपकरणों पर तीन वर्ष तक पुन: अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।  
  • 10,000 रुपए तक की कीमत के सभी कृषि यंत्रों को भारतीय मानक ब्यूरो अथवा आईएसआई गुणवत्ता का मार्क प्राप्त होने पर ही अनुदान देय होगा।
  • किसान द्वारा चयनित योजना के अनुदान पैटर्न में यंत्र पर देय अनुदान ही देय होगा।

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