कृषि यंत्र अनुदान योजना : सुपर सीडर व हैप्पी सीडर पर मिलेगी भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 22 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र अनुदान योजना : सुपर सीडर व हैप्पी सीडर पर मिलेगी भारी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, क्या है सरकार की योजना और इसमें कैसे करना होगा आवेदन

किसानों को सस्ती दर पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (agricultural equipment grant scheme) चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य के किसानों को खेती में काम आने वाली कृषि मशीनों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural machines) दी जा रही है। इस समय राज्य के किसानों को मांग के अनुसार यानी ऑन डिमांड के आधार पर 15 प्रकार के कृषि यंत्रों/कृषि मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है, इसमें सुपर सीडर व हैप्पी सीडर (Super Seeder and Happy Seeder) भी शामिल है। राज्य के वे किसान जो सब्सिडी पर सुपर सीडर या हैप्पी सीडर मशीन लेना चाहते हैं, वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि निश्चित नहीं की गई है, ऐसे में किसानों की मांग के आधार पर बजट के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। ऐसे में राज्य के किसान सुपर सीडर व हैप्पी सीडर लेने के लिए इसमें आवेदन करके सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में किसानों को बहुत सस्ती दर पर यह कृषि मशीनें मिल सकती है।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से क्या है सुपर सीडर/हैप्पी सीडर, इस पर कितनी मिलेगी सब्सिडी, सुपर सीडर/हैप्पी सीडर की क्या है बाजार कीमत, सब्सिडी पर इन कृषि मशीनों को लेने के लिए लिए कैसे करना है आवेदन, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो आइये जानते हैं सुपर सीडर व हैप्पी सीडर पर सब्सिडी की पूरी जानकारी।

क्या है सुपर सीडर/हैप्पी सीडर (What is Super Seeder/Happy Seeder)

सुपर सीडर, ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाए जाने वाली एक ऐसी खेती की मशीन है जिससे धान या गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेत में ही फैला दिया जाता है जो खाद में बदल जाते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है। साथ ही पैदावार भी अच्छी होती है। खास बात यह है कि फसल अवशेषों के खाद में तब्दील हो जाने से पराली जलाने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है।

वहीं हैप्पी सीडर मशीन की सहायता से धान की कटाई के बाद किसान फसल अवशेषों के साथ ही गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इस मशीन की खास बात यह है कि इससे बुवाई करने पर सिंचाई में लगने वाले पानी की बचत होती है। इसमें पराली मल्च का काम करती है, जिससे पराली जलाने की जरूरत नहीं होती है। इससे पैदावार भी अच्छी मिलती है।

सुपर सीडर/हैप्पी सीडर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on Super Seeder/Happy Seeder)

प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर वर्गानुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व महिला किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। इसके अलावा सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य के जो किसान कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर (subsidy calculator) पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्या है सुपर सीडर व हैप्पी सीडर की कीमत (What is the price of Super Seeder and Happy Seeder)

बाजार में कई कंपनी के सुपर सीडर व हैप्पी सीडर आते हैं जिनकी कीमत ब्रांड और मॉडल के अनुसार अलग-अलग होती है। बाजार में सुपर सीडर की कीमत (price of Super Seeder)  80,000 रुपए से शुरू होकर 2.99 लाख रुपए तक है। वहीं हैप्पी सीडर की कीमत (price of Happy Seeder) 1.58 रुपए से लेकर 2.53 लाख रुपए तक है। बाजार में जगजीत हैप्पी सीडर, दशमेश, फील्डकिंग, मलकित, केएस ग्रुप कपंनी के हैप्पी सीडर किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वहीं सुपर सीडर में मास्कीओ गास्पार्दो, केएस ग्रुप, शक्तिमान के सुपर सीडर काफी पसंद किए जाते हैं। लेकिन किसानों को सब्सिडी का लाभ कृषि विभाग की सूची में शामिल कंपनी के सुपर सीडर व हैप्पी सीडर की खरीद पर ही दिया जाएगा। इसलिए सुपर सीडर की खरीद कृषि विभाग की सूची में शामिल कंपनी के डीलर से ही करनी चाहिए।

सुपर सीडर/हैप्पी सीडर के लिए कैसे करना होगा आवेदन  (How to apply for Super Seeder/Happy Seeder)

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत राज्य के किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से समय-समय पर लक्ष्य जारी किए जाते हैं। इस समय योजना के तहत किसानों से मांग के अनुसार श्रेणी में आवेदन मांगे गए हैं। मांग के अनुसार श्रेणी में कृषि यंत्रों के लिए भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही है। केवल इन यंत्रों के लिए अलग-से लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान आधार नंबर की सहायता से आवेदन कर सकते हैं। वहीं नया पंजीकरण कराने के लिए किसान को बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। इस श्रेणी में किसान का चयन लाटरी के माध्यम से नहीं किया जाता है बल्कि उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। अनुमोदित होने पर किसान का आवेदन पोर्टल पर चयनित किसानों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। सब्सिडी के लिए किसान के चयन की सूचना उसको एमएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इस श्रेणी के तहत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी के बाद चयनित किसानों की प्रक्रिया के समान ही रहेगी।

किसानों को कितनी जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) (How much demand draft (DD) will farmers have to deposit)

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी) संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बैंक ड्राफ्ट आवेदनकर्ता के नाम से बनवाना होगा और आवेदन के साथ डी.डी की स्कैन कॉपी लगानी होगी। इसमें सुपर सीडर व हैप्पी सीडर के लिए 5000 रुपए की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर इस श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारत राशि से कम राशि का डिमांड ड्राफ्ट लगाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। इसलिए किसान भाई निर्धारित रााशि का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर ही कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for subsidy on agricultural equipment)

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान हैं तो आप सुपर सीडर व हैप्पी सीडर कृषि मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। जो किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E-Agriculture Equipment Grant Portal) के माध्यम से कर सकते हैं। जो किसान पहले से पंजीकृत है उन्हें आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन करना होगा। वहीं नए किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीयन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ डीडी की स्कैन कापी लगाना अनिवार्य है। मांग के अनुसार श्रेणी के तहत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme)

किसान कल्याण और कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन हेतु कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • आवेदक का बैंक खाता विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु)
  • खेत के कागजात जिसमें बी-1 की प्रति आदि।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक (Important links related to the scheme)-

  • योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://farmer.mpdage.org/home/LandingIndex
  • जिलेवार सहायक यंत्री की सूची के लिए लिंक
  • https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

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