नलकूप बोरिंग व पंप सेट पर मिल रही है 80 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 12 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

नलकूप बोरिंग व पंप सेट पर मिल रही है 80 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, क्या है सरकार की निजी नलकूप बोरिंग योजना और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से नलकूप बोरिंग योजना (Tube Well Boring Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेत में फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप बोरिंग करवाने और मोटर पंप सेट (Motor Pump Set) के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके नलकूप बारिंग व पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 30,000 नलकूपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो किसान अपने खेत में नलकूप बोरिंग करवाना चाहते हैं वे इस योजना में आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं।

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आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम में आपको नलकूप बोरिंग व पंप सेट को लेकर क्या है राज्य सरकार की योजना, इसके लिए किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी, योजना के तहत क्या है पात्रता और शर्तें, इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको योजना का लाभ प्राप्त करने में आसानी रहे।

क्या है नलकूप बोरिंग योजना (What is tube well boring scheme)

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सात निश्चय-2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को नलकूप के लिए बोरिंग कराने के लिए सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इतना ही नहीं इसके साथ ही किसानों को मोटरपंप सेट पर भी अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में निजी नलकूप हेतु बोरिंग कराने के लिए सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत 30,000 नलकूपों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है।

नलकूप बोरिंग के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given for tube well boring)

नलकूप के लिए बोरिंग करवाने हेतु सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। वहीं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। नलकूप बोरिंग के लिए सरकार की ओर अनुमानित लागत निर्धारित कर दी है जिस पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को अधिकतम 70 मीटर की गहराई के बोरिंग पर ही अनुदान (subsidy) दिया जाएगा। सरकार की ओर से बोरिंग के लिए अनुमानित लागत 1200 रुपए प्रति मीटर निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग के किसान को 600 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 840 रुपए प्रति मीटर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 960 रुपए प्रति मीटर का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मोटर पंप सेट के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given for motor pump set)

किसानों को मोटर पंप सेट अथवा सबमर्सिबल सेट पर भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत किसानों को 2 एचपी से लेकर 5 एचपी तक के मोटर पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के किसानों को लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

2 एचपी के मोटर पंप सेट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on 2 HP motor pump set)

2 एचपी के मोटर पंप सेट की लागत 20,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग को 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग को 14,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 16,000 रुपए प्रति मोटर सब्सिडी दी जाएगी।

3 एचपी के मोटर पंप सेट पर कितना दिया जाएगा अनुदान (How much subsidy will be given on 3 HP motor pump set)

3 एचपी के मोटर पंप सेट की लागत 25,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग को 12,500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग को 17,500 रुपए तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 20,000 रुपए प्रति मोटर सब्सिडी दी जाएगी।

5 एचपी के मोटर पंप सेट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on 5 HP motor pump set)

5 एचपी के मोटर पंप सेट की लागत 30,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर सामान्य वर्ग को 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग को 21,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 24,000 रुपए प्रति मोटर सब्सिडी दी मिलेगी।

नलकूप बोरिंग व पंप सेट के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for tube well boring and pump set)

यदि आप बिहार से हैं तो आप निजी नलकूप बोरिंग व पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किसानों को आवेदक की जानकारी में पता, एलपीसी का विवरण आदि जानकारी भरनी होगी। इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ अटैच करनी होगी। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान लघु जलसंसाधन विभाग बिहार के पोर्टल https://state.bihar.gov.in/mwrd/CitizenHome.html पर विजिट कर सकते हैं। 

नलकूप बोरिंग के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required for application for tube well boring)

राज्य के जो किसान नलकूप बोरिंग व पंप सेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नलकूप बोरिंग व पंप सेट हेतु आवेदन के समय आपको जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • भू-धारकता प्रमाण-पत्र
  • सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र
  • नलकूप बोरिंग के लिए चिहि्नत स्थान का फोटोग्राफ आदि।

नलकूप बोरिंग योजना के संबंध में खास बातें

  • खेत में पूर्व से बारिंग न होना चाहिए। इसी के साथ खेत पर बोरिंग के लिए पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था या विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो। इस संदर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र किसान को देना होगा।
  • योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान आधार आधारित होगा।
  • फोटोग्राफ (सर्वेक्षित स्थल पर अक्षांश एवं देशांतर के साथ) जिसमें कनीय अभियंता / सहायक अभियंता कृषि सलाहकार / कृषि समन्वयक / संबंधित लाभुक कृषिक एवं उपस्थित ग्रामीण को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
  • मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत कम (शैलों) एवं मध्यम गहराई के 70 तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • साथ निश्चय-2 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” अन्तर्गत संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण के उपरान्त चिन्हित स्थलों व अन्य असिंचित क्षेत्रों के किसान इस योजना के लिए पात्र मानें जाएंगे।
  • केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड/ पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को या इनमें चिन्हित स्थलों को नलकूपों अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का भू-खंड है वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • इस योजना में लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • एक किसान को एक ही बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत न्यूनतम 15 मीटर तक की गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान देय होगा। 

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