प्रकाशित - 23 Nov 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी या मुआवजे का पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। सरकार की योजनाओं में कृषि यंत्र अनुदान योजना (krshi yantra anudaan yojana), पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana), जनधन योजना (janadhan yojan), पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana), किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card yojana), खाद, बीज अनुदान योजना (Fertilizer, Seed Subsidy Scheme) सहित अनेक योजनाओं का लाभ दिया जाता है।
बात करें हरियाणा की तो यहां किसानों को डीबीटी (DBT) के जरिये करीब 74 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं को आधार कार्ड (Aadhar card) से भी जोड़ा गया है। लेकिन अब इन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र (Family identity card) के माध्यम से संचालित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हाल ही में चंड़ीगढ़ में एडवाइजरी बोर्ड की तीसरी बैठक में डीबीटी योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार की ओर से क्रियान्वित विभिन्न विभागों की 83 योजनाओं में से 74 योजनाओं का लाभ देना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानि डीबीटी स्कीम के तहत नोटिफाई किया गया है। इन योजनाओं को आधार कार्ड से भी जोड़ा गया है। अब इन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र (Family identity card) से संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर 2022-23 तक राज्य सरकार ने कुल 3,674,833 अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पहचान की है। इससे 7822 करोड़ 69 लाख रुपए की बचत हुई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि कौशल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कृषि, आयुष विभाग की 9 योजनाएं डीबीटी में शामिल नहीं की गई हैं। इन्हें भी एक सप्ताह के अंदर डीबीटी में शामिल कर लिया जाएगा ताकि राज्य की सभी योजनाओं का लाभ डीबीटी के जरिये प्रदान किया जा सके। इसके अलावा सभी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अब तक 26 विभागों की 141 डीबीटी योजनाओं को राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इन 141 योजनाओं में से 83 राज्य सरकार और 58 केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है।
मुख्य सचिव के मुताबिक योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों को मिले, इसके लिए परिवार पहचान पत्र से योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए। अब तक आधार को इससे जोड़ा गया है, इसी के साथ परिवार पहचान पत्र को भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि योजनाओं में पारदर्शिता आ सकेगी। बता दें कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को सरकारी योजनाओं के लिए मान्य दस्तावेजों में शामिल किया गया है। जिस तरह राजस्थान में सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की जगह जन आधार कार्ड मांगा जाता है उसी तरह हरियाणा में आधार कार्ड की जगह आप परिवार पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आधार कार्ड के बराबर मान्य होता है।
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) राज्य में प्रत्येक परिवार की पहचान कराने वाला दस्तावेज है। इसके दस्तावेज के माध्यम से शासन द्वारा प्रत्येक परिवार को आठ अंकों का परिवार आईडी प्रदान किया जाता है। परिवार डेटा के ऑटोमैटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए परिवार पहचान पत्र को जन्म-मृत्यु और विवाह के रिकार्ड से जोड़ा जाएगा। इस तरह यह परिवार पहचान पत्र राज्य के लोगों को पूरा परिवारिक ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला कार्ड है। इस कार्ड को राज्य में रह रहे हर व्यक्ति को बनवाना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में चल रही हर सरकारी योजना में इस कार्ड को मांगा जाएगा। आप इसे आधार कार्ड की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि जो लोग हरियाणा के स्थाई निवासी है उनको 8 अंकों का आईडी नंबर दिया जाएगा। वहीं जो परिवार बाहर से आकर हरियाणा में रह रहे हैं, उन्हें 9 अंकों का आईडी नंबर दिया जाएगा।
परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to get a family identity card made)
यदि आप हरियाणा से हैं और आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है तो आप तुरंत इसे बनवाएं ताकि आपको राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों (documents) कीआवयकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
परिवार पहचान पत्र (Family identity card) बनवाने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आप इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एसडीएम कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, स्कूल, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि में जाकर परिवार पहचान पत्र का फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरना होगा। साथ ही फॉर्म के साथ मांग गए सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करने होंगे। अब इस फॉर्म को वहीं जमा करना होगा जहां से आपने आवेदन फॉर्म लिया है। इस तरह आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के बाद निर्धारित अवधि के अंदर आपके पास परिवार पहचान पत्र बनकर आ जाएगा। वहीं परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
परिवार पहचान पत्र योजना में आवेदन के लिए लिंक- https://meraparivar.haryana.gov.in/
परिवार पहचान पत्र योजना का हेल्पलाइन नंबर – 0172-4880500
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