ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सेट पर 75 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करें ओवदन

Share Product प्रकाशित - 01 May 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सेट पर 75 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करें ओवदन

जानें, किस वर्ग के किसानों को कितना मिलेगा अनुदान और कैसे करना है आवेदन

भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट के कारण खेती-बाड़ी का काम अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हालत और विकट हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पानी की बचत करने की सलाह दे रही है। इतना ही नहीं किसानों को भी सरकार की ओर से कम पानी में फसल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें सरकार सिंचाई यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से खेत में ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सेट (Drip Irrigation & Sprinkler Set) लगवाने के लिए 75 प्रतिशत तक अनुदान (subsidy) दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके बहुत ही कम खर्च में अपने खेत पर ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सेट लगवा सकते हैं। खास बात ये हैं कि ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत के साथ ही फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। क्योंकि इस तकनीक में पानी सीधा पौधों की जड़ तक जाता है। इससे भूमि में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है जिससे कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है जिससे पानी की बचत होती है।

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आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को राजस्थान सिंचाई यंत्र अनुदान योजना के तहत ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सेट लगवाने पर मिलने वाली सब्सिडी, इसके लिए कहां और कैसे आवेदन करना है और इसके लिए किन दस्तोवजों की आवश्यकता होगा आदि बातों से संबंधित पूरी जानकारी दे रहे हैं।

4 लाख किसानों को योजना में लाभ देने का लक्ष्य

राजस्थान सरकार की ओर से 4 लाख किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर पर सब्सिडी का लाभ देने का लक्ष्य है। ऐसे में सरकार किसानों को इसके लिए भारी सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। सरकार चाहती है कि भूमिगत जल का अधिक दोहन नहीं होकर उसका किफायती तरीके से इस्तेमाल हो। यानि कम पानी का उपयोग करके फसलों का उत्पादन किया जाए, ताकि भूमिगत जल के गिरते स्तर को रोका जा सके। बता दें कि ड्रिप सिंचाई के उपायों से 80 प्रतिशत तक पानी की बचत की जा सकती है, वहीं स्प्रिंकलर के उपयोग से 40-50 फीसदी पानी की बचत होती है।

ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर पर कितना मिलेगा अनुदान (Subsidy)

राजस्थान सरकार की ओर से सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत किसानों को ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु किसान, सीमांत किसानों और महिला किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रहा है। वहीं अन्य किसानों को इस योजना के तहत 70 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम के लिए पात्रता और शर्तें (Eligibility and Conditions)

सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम के लिए पात्रता और शर्तों का निर्धारण किया गया है, ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं

  • इस योजना का लाभ राजस्थान के किसानों को ही दिया जाएगा, अन्य राज्य के किसान इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
  • योजना के लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.2 हैक्टेयर खेती योग्य भूमि होना जरूरी है।
  • इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र तक के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि किसान के पास पानी का स्त्रोत जैसे- कुआं, नलकूप या अन्य जल स्त्रोत पर विद्युत, डीजल अथवा सौर चालित पंप सेट हो।

ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए कहां करें आवेदन (Application Form)

ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिस्टम पर सब्सिडी के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान, राज किसान साथी पोर्टल के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान को नवीनतम जमाबंदी जो छह महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो के साथ अन्य जरूरी कागजात आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी है।

ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज या कागजात इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड
  • आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसानों के लिए)
  • आवेदक किसान का बिजली का बिल
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • आवेदक किसान की बैंक पासबुक का विवरण जिसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • योजना की अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसे अलावा आप इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

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