प्रकाशित - 29 Nov 2023
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों को खेती के लिए खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता होती है जिसे वह दुकान से खरीदते हैं। खाद, बीज की बिक्री पर काफी अच्छा कमीशन मिलता है। ऐसे में गांव के बेरोजगार युवक खाद, बीज की दुकान खोलकर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार की ओर से भी युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब 10वीं पास व्यक्ति भी खाद-बीज का लाइसेंस (Fertilizer Seed License) प्राप्त करके दुकान खोल सकते हैं।
बात दें कि पहले खाद-बीज के लाइसेंस के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर अनिवार्य था, लेकिन अब रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10 पास कर दी है। लेकिन इसी के साथ कृषि विभाग ने खाद, बीज का लाइसेंस (Fertilizer Seed License) लेने के लिए एक शर्त भी रख दी है। यदि आप खाद-बीज बेचने का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पहले 15 दिन की अवधि का एक कोर्स करना होगा। इसके बाद ही आप खाद-बीज का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको खाद, बीज का लाइसेंस (Fertilizer Seed License) कैसे लें, इसके लिए कहां से मिलेगा प्रशिक्षण, खाद-बीज लाइसेंस के लिए कैसे करना होगा आवेदन और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।
यदि आप 10वीं पास है तो आपको खाद-बीज का लाइसेंस (Fertilizer Seed License) लेने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन की अवधि का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस के रूप में 12,500 रुपए जमा कराना होगा। इसके बाद आपको 15 दिन की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आपको खाद, बीज व कीटनाशकों की जानकारी दी जाएगी ताकि आप किसान को सही खाद, बीज और कीटनाशक दवा बेच सकें। बता दें कि कई बार जानकारी के अभाव में कई दुकानदार किसानों को गलत खाद, बीज व कीटनाशक दे देते हैं जिससे किसानों की फसल को नुकसान होता है। ऐसे में कृषि विभाग ने खाद, बीज लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate course for fertilizer, seed license) करना अनिवार्य कर दिया है।
कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद एक टेस्ट देना होगा। इसके बाद आपको केंद्र की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद आप खाद, बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस ले सकेंगे। प्रमाण-पत्र मिलने से आपके लिए खाद, बीज की दुकान खोलना आसान हो जाएगा। प्रमाण-पत्र से यह प्रमाणित होगा कि आप खाद, बीज व कीटनाशक की जानकारी रखते हैं और आप इसे बेचने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। इस तरह आप यह एक 15 दिन की अवधि का छोटा सा कोर्स करके खाद, बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
खाद, बीज बचने का लाइसेंस लेने के लिए आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (documents) इस प्रकार से हैं
खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने के लिए आप ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप खाद-बीज लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन (Offline application for fertilizer and seed license) करते हैं तो आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय जाना होगा। वहां अधिकारियों से जानकारी लेकर इसके लिए आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन के साथ में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद आपके दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद आपको कृषि विभाग दवारा लाइसेंस जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा। वहीं खाद, बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online application for fertilizer, seed license) हेतु आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। खाद-बीज लाइसेंस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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