कृषि यंत्रीकरण योजना: आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए 154 किसानों का चयन, मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी
प्रकाशित - 11 Jan 2026 by Vivek Tailang
जानें, किन-किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी और कैसे होगी सब्सिडी की भुगतान प्रक्रिया
देश में गन्ना उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य खेती को आधुनिक बनाना, लागत घटाना और किसानों की उत्पादकता बढ़ाना है।
154 किसानों को मिलेंगे सब्सिडी पर कृषि यंत्र
मीडिया रिपाेर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 के लिए तृतीय रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत कुल 154 किसानों का चयन किया गया है। चयनित किसानों को कुल 9 प्रकार के अत्याधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक कृषि मशीनों के उपयोग से किसानों को खेती के कार्यों में समय और श्रम दोनों की बचत होगी, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी संभव हो सकेगी।
खेती में यंत्रीकरण की बढ़ती जरूरत
आज के समय में खेती केवल परंपरागत तरीकों तक सीमित नहीं रह गई है। मजदूरों की कमी, बढ़ती लागत और समय की बचत की जरूरत को देखते हुए कृषि यंत्रीकरण किसानों के लिए बेहद जरूरी हो गया है। गन्ना जैसी लंबी अवधि की फसल में आधुनिक मशीनों का उपयोग खेती को आसान और अधिक लाभकारी बनाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत चयनित किसानों को डिस्क हैरो, पावर वीडर, पावर टीलर, लैंड लेवलर, लेजर लेवलर, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस, रोटावेटर, मिनी ट्रैक्टर (4WD), ट्रैक्टर माउंटेड हाइड्रॉलिक स्प्रेयर परअनुदान मिलेगा। इन कृषि यंत्रों की सहायता से खेत की जुताई, समतलीकरण, खरपतवार नियंत्रण, कीटनाशक छिड़काव और रैटून प्रबंधन जैसे कार्य काफी आसान हो जाएंगे। इससे न केवल खेती की लागत कम होगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार में भी सुधार देखने को मिलेगा।
कैसे मिलेगी सब्सिडी, क्या है पूरी प्रक्रिया
योजना के तहत गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चयनित किसानों को स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन स्वीकृति पत्रों के आधार पर किसान SuMech पोर्टल पर सूचीबद्ध अधिकृत विक्रेताओं से ही कृषि यंत्र खरीद सकेंगे। सरकार की ओर से सब्सिडी भुगतान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी तय की गई हैं। सबसे पहले किसान को कृषि यंत्र की पूरी कीमत स्वयं चुकानी होगी। इसके बाद यंत्र की खरीद के बाद विभाग की ओर से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित सब्सिडी राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इस व्यवस्था से सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसानों को समय पर अनुदान का लाभ मिल सकेगा।
कब तक मान्य रहेगा स्वीकृति पत्र
गन्ना उद्योग विभाग ने स्पष्ट किया है कि जारी किए गए स्वीकृति पत्र की वैधता 18 जनवरी 2026 तक ही रहेगी। चयनित किसानों को इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर कृषि यंत्र की खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि तय तिथि तक आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो संबंधित किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते सभी प्रक्रियाएं पूरी करें।
किसानों के लिए हेल्पलाइन सुविधा
किसानों की सुविधा के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी, समस्या या तकनीकी सहायता के लिए किसान 0612-2215788 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन सेवा कार्यदिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
गन्ना कृषि यंत्रीकरण योजना किसानों को जोड़ेगी आधुनिक तकनीक से
गन्ना यंत्रीकरण योजना किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे खेती अधिक सुविधाजनक होने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाकर प्रदेश के किसान सस्ती कीमत पर कृषि यंत्रों का लाभ उठा पाएंगे और खेती को और आसान बना सकेंगे।
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