4500 किसानों को राहत, मिल सकता है 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे का लाभ

जानें, पात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च होने का अनुमान

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर (मुआवजा) देने का रास्ता साफ कर दिया है, जिन्हें भूमि अधिग्रहण या जमीन खरीद के बाद अब तक इस अतिरिक्त मुआवजे का लाभ नहीं मिल पाया था। यह मामला वर्ष 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित या खरीदी गई जमीन से जुड़ा है। शासनादेश जारी होने के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ऐसे मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर सकेगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, इस फैसले से करीब 4,500 किसानों को फायदा मिल सकता है। पात्र किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च होने का अनुमान है। हालांकि, अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान सीधे सभी किसानों को नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण पहले संबंधित जमीन, किसान और मुआवजे से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करेगा। पात्रता पूरी करने वाले किसानों की सूची तैयार होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

किन किसानों को मिल सकता है अतिरिक्त मुआवजा

यह मामला उन किसानों से संबंधित है, जिनकी जमीन वर्ष 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण या खरीद की प्रक्रिया में शामिल रही थी। इनमें कुछ ऐसे किसान भी हैं, जिन्हें किसी कारण से 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल पाया था। बताया गया है कि कुछ किसान आर्थिक या अन्य कारणों से अदालत का रुख नहीं कर सके थे। अब शासनादेश जारी होने के बाद ऐसे मामलों पर दोबारा विचार का रास्ता खुल गया है। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित नियमों और पात्रता की शर्तों को पूरा करेंगे। प्राधिकरण संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर यह तय करेगा कि कौन-कौन से किसान अतिरिक्त प्रतिकर के लिए पात्र हैं।

हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ा है मामला

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को भेजे प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चर्चित ‘गजराज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य’ मामले का हवाला दिया था। प्राधिकरण की ओर से मांग की गई थी कि जिन किसानों को किसी कारण से 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी नियमानुसार इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की ओर से प्राधिकरण को नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। शासनादेश मिलने के बाद अब प्राधिकरण इस दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा।

मूल प्रतिकर पर मिलेगा 64.7 फीसदी अतिरिक्त लाभ

आदेश लागू होने के बाद पात्र किसानों को उनके मूल प्रतिकर की राशि पर 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पात्र किसान को जमीन के लिए मूल प्रतिकर के रूप में कोई राशि निर्धारित हुई थी, तो नियमों के अनुसार उसी मूल प्रतिकर के आधार पर अतिरिक्त 64.7 फीसदी राशि का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि, वास्तविक भुगतान से पहले संबंधित मामलों की जांच जरूरी होगी। प्राधिकरण जमीन के अधिग्रहण या खरीद से जुड़े दस्तावेज, पूर्व में किए गए भुगतान और अन्य रिकॉर्ड की जांच करेगा। इसके बाद पात्र किसानों की सूची तैयार कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

किसानों को अब भुगतान प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार

शासनादेश जारी होने के बाद लंबे समय से अतिरिक्त प्रतिकर की मांग कर रहे किसानों में उम्मीद जगी है। करीब 4,500 किसानों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, 500 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित वित्तीय देनदारी को देखते हुए प्राधिकरण के लिए रिकॉर्ड की जांच और पात्रता तय करना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल किसानों को प्राधिकरण की ओर से होने वाली जांच और पात्रता सूची का इंतजार रहेगा। जांच पूरी होने और नियमों के अनुसार पात्रता तय होने के बाद ही संबंधित किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

“4500 किसानों को राहत, मिल सकता है 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे का लाभ” के संंबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):

प्रश्न 1. 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजे का लाभ कितने किसानों को मिल सकता है?
उत्तर: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, करीब 4,500 किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ मिल सकता है।

प्रश्न 2. किन किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा मिल सकता है?
उत्तर: वर्ष 2002 से 2013 के बीच जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित या खरीदी गई थी और जिन्हें अब तक अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिला, उनमें पात्र किसानों को इसका लाभ मिल सकता है।

प्रश्न 3. अतिरिक्त मुआवजा देने पर कितनी रकम खर्च होने का अनुमान है?
उत्तर: पात्र किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर देने पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है।

प्रश्न 4. किसानों को अतिरिक्त मुआवजा कब मिलेगा?
उत्तर: पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संबंधित किसानों के रिकॉर्ड और पात्रता की जांच करेगा। पात्रता तय होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रश्न 5. किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर किस आधार पर मिलेगा?
उत्तर: पात्र किसानों को उनके मूल प्रतिकर की राशि पर 64.7 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने का प्रावधान है।

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