फसल सुरक्षा मिशनः तारबंदी योजना के मापदंडों में संशोधन, किसानों को होगा लाभ

जानें, तारबंदी योजना में क्या किया गया है संशोधन और इसका कैसे मिलेगा लाभ

किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिले, इसके लिए सरकार की ओर से समय-समय पर योजना के नियमों और मापदंडों में बदलाव किया जाता है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना के मापदंडों में संशोधन किया गया है ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत फसल सुरक्षा मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत तारबंदी योजना चलाई जा रही है जिसमें बदलाव किया गया है। इसके लिए किसानों के खेत की तारबंदी के लिए नए मापदंड तय किए गए हैं। बता दें कि सरकार की इस योजना के तहत आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए किसानों को खेत की तारबंदी कराने पर सरकार की ओर से 60 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसान भाइयों आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से आपको  राजस्थान सरकार की इस तारबंदी योजना जो बदलाव या संशोधन किए गए हैं उनकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।  

अब किसान खेत में 15 फीट की ऊंचाई करा सकेंगे तारबंदी

राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तारबंदी के मापदंडों में किसानों के सुझावों पर अमल करते हुए बदलाव किया है। कृषि आयुक्त राजस्थान सरकार कानाराम शर्मा के अनुसार अब किसान तारबंदी में 6 होरिजेंटल और 2 डायगोनल तार के स्थान पर 5 होरिजेंटल और 2 डायगोनल तार के हिसाब से अपने खेतों की तारबंदी कर सकते हैं। साथ ही, पहले 10 फीट की दूरी पर खेत में पिलर लगाकर ही तारबंदी करवाई जा सकती थी, लेकिन अब किसान 15 फीट की दूरी पर पिलरों को लगाकर खेतों की तारबंदी करा सकते हैं। अब किसान अतिरिक्त पिलर का सपोर्ट भी 10वें पिलर की जगह 15 वें पिलर पर दे सकते है।

तारबंदी योजना की अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें।

खेत में 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी कराने पर मिलेगा अनुदान

राजस्थान सरकार की ओर से जारी अध्यादेश के अनुसार, व्यक्तिगत किसान या किसानों को समूह आपस में मिलकर इस योजना के तहत खेतों की ताराबंदी करवा सकते हैं। फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत एक किसान को 400 रनिंग मीटर तक ही तारबंदी के लिए अनुदान का लाभ दिया जाएगा। यदि आप का खेत इससे बड़ा है तो आपको अपने खर्च पर पक्की-कच्ची दीवार या तारबंदी करवानी होगी, जिसमें लागत की राशि सरकार से मिले अनुदान राशि में ही शामिल होगी।

Tarbandi Yojana : योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा

  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत फसल सुरक्षा मिशन 'तारबंदी योजना'में आवेदन करके किसान 40 से 60 प्रतिशत तक का अनुदान सरकार से ले सकते हैं।
  • लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए तारबंदी की लागत का 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी यानी अधिकतम 48,000 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है।
  • अन्य श्रेणी के किसानों के लिए तारबंदी के खर्च पर 50% की सब्सिडी या अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा।

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान सरकार की इस तारबंदी योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का पहचान-पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का जमीन की कागजात
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • आवेदक का बैंक खाता पासबुक

योजना का लाभ पाने के लिए कहां करें आवेदन

अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं और खुद की जमीन पर खेती करते हैं और खेत की तारबंदी करवाना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर योजना की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खेत की तारबंदी कराने के लिए अनुदान लेने के लिए राजस्थान सरकार के किसान पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। 

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