ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 3 लाख रुपये तक सब्सिडी

सरकार ने जारी किए परमिट, इन किसानों का हुआ चयन

केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक एसबी-89 योजना भी है, जिसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और जरूरतमंद किसानों को कृषि यंत्रीकरण से जोड़ना है, ताकि वे खेती के कार्य आसानी से कर सकें और उनकी उत्पादन लागत कम हो सके।

हरियाणा में इस योजना के तहत खेती की जमीन के मालिकाना हक वाले अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की ओर से अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाता है। इससे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में आर्थिक सहारा मिलता है और खेती के कामों में मशीनों का उपयोग बढ़ता है।

आवेदन और चयन प्रक्रिया

उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत किसानों से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। किसानों ने कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए। इस दौरान कुल 78 किसानों ने आवेदन जमा किए थे। इसके बाद विभाग द्वारा तय नियमों और पात्रता मानकों के आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई। चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया गया।

पारदर्शिता के साथ निकाला गया ड्रा

किसानों के चयन के लिए 20 फरवरी 2026 को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा ने की। बैठक के दौरान किसानों की मौजूदगी में ऑनलाइन ड्रा ऑफ लॉट्स निकाला गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी पात्र किसानों को समान अवसर मिले और चयन पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए।

पांच किसानों का हुआ चयन 

निदेशालय से मिले लक्ष्य के अनुसार इस योजना के तहत जिले से 5 किसानों का चयन किया गया है। इसके अलावा 5 किसानों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यदि किसी कारण से चयनित किसान योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं या निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

दस्तावेज जमा और परमिट जारी

सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि चयनित किसानों ने अपने सभी जरूरी दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता, फरीदाबाद कार्यालय में जमा कर दिए हैं। इसके बाद कृषि विभाग की ओर से 24 फरवरी 2026 को ऑनलाइन परमिट जारी कर दिए गए। यह परमिट किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित सब्सिडी का लाभ मिलता है।

ट्रैक्टर खरीदने का बिल अपलोड करना जरूरी 

योजना के तहत पहले किसानों के लिए ऑनलाइन परमिट डाउनलोड करना होता है। इसके बाद अपना परमिट डाउनलोड कर विभाग द्वारा तय की गई तारीख तक ट्रैक्टर खरीदना जरूरी होता है। ट्रैक्टर खरीद का बिल कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड पर ही उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलता है। कृषि विभाग ने ट्रैक्टर निर्माण कंपनियों और उनके डीलरों को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे निर्धारित तारीख तक ट्रैक्टर का पर्याप्त स्टॉक डीलरों के पास उपलब्ध कराएं। इससे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे समय पर योजना का लाभ उठा सकेंगे।

किसानों के लिए बड़ी राहत

सरकार की यह योजना छोटे और जरूरतमंद किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। ट्रैक्टर मिलने से किसान खेतों की जुताई, बुवाई और अन्य कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं। इससे किसानों का समय और श्रम दोनों बचते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, खेती में मशीनों के बढ़ते उपयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ती है और किसानों की आय में भी सुधार होता है। ऐसे में सरकार की यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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