प्रकाशित - 14 Mar 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में किसानों को हर चार माह के अंतराल में 2000–2000 रुपए की किस्त सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। यह योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजना है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत ऐसे करीब 13 हजार से अधिक अपात्र व्यक्तियों का पता चला है जो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त ले रहे हैं। इसे लेकर सरकार का कहना है कि ऐसे अपात्र व्यक्तियों से योजना के तहत अब तक जितनी भी किस्तें उन्हें मिली है, उन सबकी वसूली की जाएगी।
इस संबंध में पिछले दिनों में राजस्थान विधानसभा में विधायक केसाराम चौधरी द्वारा एक सवाल के जवाब देते हुए सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शीघ्र वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाली जिले में किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित तरीके से राशि हस्तांतरण किए जाने के प्रकरण की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग को नियुक्त किया गया है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
सहकारिता राज्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के शुरुआत में किसान द्वारा दिए गए घोषणा–पत्र के आधार पर ही लाभ की राशि का हस्तांतरण कर दिया जाता था। बाद में भूमि की रिपोर्ट अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया। केंद्र सरकार द्वारा भी अपात्र व्यक्तियों से सम्मान निधि की राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2019 से 2023 के बीच पाली में अपात्र व्यक्तियों को दिए गए लाभ के प्रकरण संज्ञान में आने के बाद पाली जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने देसूरी, मारवाड़ जंक्शन व रानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत हैं, जिन्हें योजना के तहत पीएम किसान योजना की विभिन्न किश्तों के जरिये 826.66 लाख रुपए की राशि का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि इन 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों में से 13 हजार 720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं, जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं। इस प्रकरण की जांच के लिए जिला कलेक्टर, पाली को निर्देशित किया गया है। अपात्र किसानों को पात्र किया जाकर लाभ दिए जाने के संपूर्ण प्रकरण की जांच के बाद उत्तरदायी पाए गए कार्मिकों एवं अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जानकारी के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत राजस्थान के करीब 72 लाख किसान जुड़े हुए है जिन्हें हर साल 6,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 3,000 रुपए तीन समान किस्तों में दिए जा रहे हैं। पहले इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 2,000 रुपए दो समान किस्तों में यानी 1000–1000 रुपए की किस्त दो बार देती थी। इस तरह अब राजस्थान के किसानों को दोनों योजनाओं से कुल 9,000 रुपए हर साल आर्थिक सहायता मिल रही है।
राजस्थान के वे अपात्र किसान जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे स्वयं भी ऑनलाइन तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि सरकार को लौटा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर किसान कॉर्नर पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसकी सहायता से बिना किसी परेशानी के पीएम किसान सम्मान की राशि लौटा सकते हैं, इसका तरीका इस प्रकार से है–
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