प्रकाशित - 12 Feb 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
ट्रैक्टर पर सब्सिडी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने ज्यादा एचपी के बड़े ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्यादेश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्रों की खरीद करना भी अनिवार्य है। एक किसान के लिए कुल 10 लाख रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है। आईये, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से जानें कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 में किन किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर मिलेंगे और आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी।
देश का आम किसान भी ट्रैक्टर से खेती कर सके, इसके लिए सरकार ने सब्सिडी पर ट्रैक्टर देने का फैसला किया है। सरकार चाहती है कि देश का किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे, इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम उसे ट्रैक्टर व कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद अब 2024 में सरकार ने 1100 से ज्यादा किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर देने का फैसला किया है यानी किसानों पर ट्रैक्टर पर 50 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। राज्यादेश के जारी होने के बाद अब जल्द ही जिलेवार सब्सिडी पर ट्रैक्टर बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए आवेदन जल्द ही आमंत्रित किए जाएंगे।
झारखंड के किसानों को सब्सिडी वाले ट्रैक्टर का लाभ मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। योजना के पहले चरण में करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए झारखंड के कृषि विभाग ने राज्यादेश जारी कर दिया है। राज्य के 24 जिलों के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग दो साल की अवधि में करीब 1100 किसानों और या किसान समूह के बीच ट्रैक्टर का वितरण करेगा। सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने वाले किसान को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्रों की खरीद भी करनी होगी। सरकार ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत व कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी। एक किसान 10 लाख रुपए में ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीद सकता है।
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना झारखंड के तहत जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर देवघर व दुमका जिले के किसानों को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इन दोनों जिलों में 120-120 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा है। सबसे कम 20 ट्रैक्टर रामगढ़ जिले के किसानों को मिलेंगे। जिलावार ट्रैक्टर वितरण लक्ष्य की सूची इस प्रकार है :
जिले का नाम | ट्रैक्टर वितरण लक्ष्य 2024 |
रांची | 70 |
खूंटी | 30 |
लोहरदगा | 30 |
गुमला | 40 |
सिमडेगा | 30 |
पूर्वी सिंह भूम | 40 |
सरायकेला-खरसावां | 30 |
पूर्वी सिंह भूम | 75 |
लातेहार | 30 |
दुमका | 120 |
साहिबगंज | 75 |
पाकुड़ | 30 |
जामताड़ा | 30 |
गोड्डा | 35 |
पलामू | 55 |
देवघर | 120 |
गढ़वा | 20 |
हजारीबाग | 70 |
रामगढ़ | 20 |
कोडरमा | 21 |
चतरा | 45 |
गिरिडीह | 52 |
बोकारो | 22 |
धनबाद | 22 |
योजना के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान व किसान उत्पादक समूह तीन साल तक ट्रैक्टर व संबंधित उपकरणों का विक्रय व स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें एक घोषणा पत्र भी देना होगा। इसके अलावा जेएएमटीटीसी के कार्यपालक निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) व उपनिदेशक भूमि संरक्षण समय-समय पर यंत्रों की गुणवत्ता, मानक एवं वितरण का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कर सकेंगे।
झारखंड की सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना में ट्रैक्टर की मॉनिटिरिंग एवं सत्यापन के लिए जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। लाभार्थी के ट्रैक्टर की मॉनिटरिंग व मूल्यांकन भी थर्ड पार्टी से कराया जाएगा। इसमें जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सर्वे, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी और सहायक कृषि अभियंता द्वारा ट्रैक्टर व उसके सहायक यंत्रों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। मानक या क्वालिटी में विचलन होने पर संबंधित पदाधिकारी व आपूर्तिकर्ता सीधे जिम्मेदार होंगे।
झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Chief Minister Tractor Distribution Scheme) के लिए आवेदन जल्द शुरू किए जाएंगे। योजना की अधिक जानकारी के लिए जिले के कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। योजना में आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार है :
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