मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 : किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर बांटने के आदेश जारी

Share Product प्रकाशित - 12 Feb 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 : किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर बांटने के आदेश जारी

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 के लिए राज्यादेश जारी, इन किसानों को मिलेगा लाभ 

ट्रैक्टर पर सब्सिडी का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने ज्यादा एचपी के बड़े ट्रैक्टरों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्यादेश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्रों की खरीद करना भी अनिवार्य है। एक किसान के लिए कुल 10 लाख रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है। आईये, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट के माध्यम से जानें कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 में किन किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर मिलेंगे और आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी।

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ट्रैक्टर पर सब्सिडी : इन किसानों को मिलेगा फायदा

देश का आम किसान भी ट्रैक्टर से खेती कर सके, इसके लिए सरकार ने सब्सिडी पर ट्रैक्टर देने का फैसला किया है। सरकार चाहती है कि देश का किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करे, इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम उसे ट्रैक्टर व कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। लंबे इंतजार के बाद अब 2024 में सरकार ने 1100 से ज्यादा किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर देने का फैसला किया है यानी किसानों पर ट्रैक्टर पर 50 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। राज्यादेश के जारी होने के बाद अब जल्द ही जिलेवार सब्सिडी पर ट्रैक्टर बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए आवेदन जल्द ही आमंत्रित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 : पहले चरण में खर्च होंगे 80 करोड़ रुपए

झारखंड के किसानों को सब्सिडी वाले ट्रैक्टर का लाभ मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। योजना के पहले चरण में करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए झारखंड के कृषि विभाग ने राज्यादेश जारी कर दिया है। राज्य के 24 जिलों के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग दो साल की अवधि में करीब 1100 किसानों और या किसान समूह के बीच ट्रैक्टर का वितरण करेगा। सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने वाले किसान को ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्रों की खरीद भी करनी होगी। सरकार ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत व कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी देगी। एक किसान 10 लाख रुपए में ट्रैक्टर व कृषि यंत्र खरीद सकता है।

जानिए, किस जिले में कितने किसानों को मिलेंगे ट्रैक्टर

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना झारखंड के तहत जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर देवघर व दुमका जिले के किसानों को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इन दोनों जिलों में 120-120 ट्रैक्टर वितरण का लक्ष्य रखा है। सबसे कम 20 ट्रैक्टर रामगढ़ जिले के किसानों को मिलेंगे। जिलावार ट्रैक्टर वितरण लक्ष्य की सूची इस प्रकार है :

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना जिलावार सूची 2024

जिले का नाम ट्रैक्टर वितरण लक्ष्य 2024
रांची 70
खूंटी 30
लोहरदगा 30
गुमला 40
सिमडेगा 30
पूर्वी सिंह भूम 40
सरायकेला-खरसावां 30
पूर्वी सिंह भूम 75
लातेहार 30
दुमका 120
साहिबगंज 75
पाकुड़ 30
जामताड़ा 30
गोड्डा 35
पलामू 55
देवघर 120
गढ़वा 20
हजारीबाग 70
रामगढ़ 20
कोडरमा 21
चतरा 45
गिरिडीह 52
बोकारो 22
धनबाद 22

तीन साल से पहले नहीं बेच सकेंगे ट्रैक्टर

योजना के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान व किसान उत्पादक समूह तीन साल तक ट्रैक्टर व संबंधित उपकरणों का विक्रय व स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें एक घोषणा पत्र भी देना होगा। इसके अलावा जेएएमटीटीसी के कार्यपालक निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) व उपनिदेशक भूमि संरक्षण समय-समय पर यंत्रों की गुणवत्ता, मानक एवं वितरण का निरीक्षण व भौतिक सत्यापन कर सकेंगे।

जीपीएस से होगी मॉनिटिरिंग

झारखंड की सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना में ट्रैक्टर की मॉनिटिरिंग एवं सत्यापन के लिए जीपीएस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। लाभार्थी के ट्रैक्टर की मॉनिटरिंग व मूल्यांकन भी थर्ड पार्टी से कराया जाएगा। इसमें जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सर्वे, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी और सहायक कृषि अभियंता द्वारा ट्रैक्टर व उसके सहायक यंत्रों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। मानक या क्वालिटी में विचलन होने पर संबंधित पदाधिकारी व आपूर्तिकर्ता सीधे जिम्मेदार होंगे। 

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना में आवेदन और आवश्यक दस्तावेज

झारखंड में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Chief Minister Tractor Distribution Scheme) के लिए आवेदन जल्द शुरू किए जाएंगे। योजना की अधिक जानकारी के लिए जिले के कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। योजना में आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार है :

  • आवेदक किसान का पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
  • खेत के कागजात
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • किसान की पासपोर्ट साइज फोटो

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