मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना : 25 हजार महिलाएं योजना से बाहर, नहीं मिलेगी अगली किस्त

Share Product प्रकाशित - 07 Feb 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना : 25 हजार महिलाएं योजना से बाहर, नहीं मिलेगी अगली किस्त

जानें, किन महिलाओं को किया गया है योजना से बाहर और इसके पीछे क्या है वजह

Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana Update : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। पीएम किसान योजना के बाद यदि कोई योजना लोकप्रिय हुई है तो वह है लाड़ली बहना योजना है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसका उपयोग करके वे अपनी छोटी–मोटी जरूरतों को आसानी से पूरी कर सकती हैं। 

मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahana Yojana) की सफलता के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी चुनाव से पहले इसे लागू करके इसका लाभ प्रदेश की महिलाओं को प्रदान करना शुरू किया। अब तक इस योजना की सात किस्तें लाभार्थी महिलाओं मिल चुकी हैं और इसकी अगली किस्त का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) महाराष्ट्र से करीब 25 हजार महिलाओं के नाम योजना से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में इन महिलाओं को लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। 

25 हजार महिलाओं को योजना से बाहर करने की क्या है वजह

महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना (Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana) को पारदर्शी बनाने और वास्तविक लाभार्थी तक इसका लाभ पहुंचने के लिए अब इस योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाड़ली बहना योजना जिसे महाराष्ट्र में लाडकी बहिण योजना के नाम चलाया जा रहा है, इसके तहत लातूर जिले की 25 हजार महिलाओं के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन में यह सभी महिलाएं अपात्र पाई गई हैं। बता दें कि लातूर जिले की 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahana Yojana) के तहत हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अब आवेदनों जांच के बाद लातूर जिले की 25 हजार 136 लाभार्थी महिलाओं के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में अब इन महिलाओं को योजना की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। 

वेरिफिकेशन में क्या मिली गड़बड़ी

महाराष्ट्र सरकार की कुछ जगहों पर आवेदन में गड़बड़ी और दस्तावेजों से छेड़छाड की शिकायतें मिली जिस पर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए योजना के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करना शुरू करने का निर्णय लिया। जब आवेदनों की जांच की गई तो इसमें यह महिलाएं अपात्र पाई गई। जिला परिषद विभाग के मुताबिक लातूर जिले में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (मुख्यमंत्री लाड़की बहिण योजना) के 25 हजार 136 आवेदन रद्द किए गए हैं। इसमें फर्जी दस्तावेज जमा करने, अधिक आय जैसे कारणों से आवेदनों को रद्दद किया गया है। वहीं कुछ लाभार्थियों के दस्तावेज अधूरे मिलने पर उन्हें भी योजना से बाहर रखा गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में लाड़की बहिण योजना के पहले चरण में 3 लाख 42 हजार 152 आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं योजना के दूसरे चरण में 2 लाख 50 हजार 67 आवेदन मिले थे। इस तरह जिलेभर से दोनों चरणों में कुल 5 लाख 92 हजार से ज्यादा आवेदन मिले जिनकी स्क्रूटनी का काम किया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई के डर से कुछ लोगों ने पहले ही पत्र लिखकर योजना से नाम हटाने को कहा है।

अपात्र महिलाओं से नहीं वसूली जाएगी योजना के तहत अब तक दी गई राशि

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महाराष्ट्र (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana Maharashtra) के तहत सातवीं किस्त जनवरी माह में करीब 2 करोड़ 41 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अदिति तटकरे ने लाड़ली बहना योजना जिसे महाराष्ट्र में लाडकी बहीण योजना के नाम से जाना जाता है, इस योजना को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से अभी तक लाड़की बहिण योजना के मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा जिन अपात्र लाड़ली बहनों के खाते में पैसे जमा कराए गए हैं, सरकार उन पैसों को वापस लेने के लिए कानूनी सहारा नहीं लेगी। 

इन महिलाओं को सत्यापन के बाद नहीं मिलेगा योजना का लाभ

उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पंवार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि लाड़की बहीण योजना जारी रहेगी। लेकिन जिन लाभार्थी महिलाओं की सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक है, उन्हें सत्यापन के बाद योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे में आपको यह जान लेना चाहिए कि लाड़ली बहना महाराष्ट्र में कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं। लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र के तहत 21 वर्ष से लेकर 60 साल से कम उम्र की महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। इसके लिए महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं सबसे जरूरी बात यह है कि इस योजना में लाभ वे महिलाएं ही ले सकती हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके आवेदन करते समय योजना के फार्म में मांगे गए सभी दस्तावेज लगाने भी जरूरी हैं। आधे–अधूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा और आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में इस योजना के पात्रता संबंधी नियम और दस्तावेजों की जानकारी अवश्य लें और उसके बाद ही लाड़की बहिण योजना में आवेदन करें।

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