किसान सब्जी व फल फसलों का कराएं बीमा, मिलेगा 40,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा

Share Product प्रकाशित - 05 Mar 2025 by Tractor Junction

किसान सब्जी व फल फसलों का कराएं बीमा, मिलेगा 40,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा

जानें, क्या है योजना और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

जलवायु परिवर्तन के कारण इस साल फरवरी माह में तापमान काफी अधिक रहा तो कई जगहों पर बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सब्जियों व फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) (Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana (MBBY) शुरू की है। इस योजना के तहत 46 फसलों को शामिल किया गया है। इसमें 23 सब्जियां, 21 फल व दो मसाला फसलें शामिल है। ऐसे में प्रदेश के किसान सब्जी, फल व मसाला फसलों का बीमा करवा कर मौसम से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। 

क्या है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई)

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसान सब्जी, फलों व मसाले की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा जैसे– बारिश, ओलावृष्टि से बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) (Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana (MBBY) शुरू की गई है। इसके तहत किसान अपनी फसलों के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम भरकर 30,000–40,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं। 

योजना के तहत किन सब्जी, फल व मसाला फसलों को किया गया है शामिल 

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana) के तहत सब्जियों की 12 फसलों जिनमें गोभी, पत्त्ता गोभी, बैंगन, लौकी, करेला, भिंडी, अरबी, शिमला मिर्च, गाजर, मिर्च, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, प्याज, मटर, मूली, आलू, कद्दू, तोरई, तरबूज, टिंंडा, जुकिनी, टमाटर शामिल हैं। वहीं फलों में 21 फल फसलों को शामिल किया गया है जिनमें अंजीर, ड्रैगन फ्रूट, खजूर, चीकू, बेर, आंवला, अंगूर, जामुन, अमरूद, किन्नू, लेमन, नींबू, लीची, मालटा, संतरा, आम, नाशपाती, आलु बुखारा, लीची, अनार और स्ट्राबेरी शामिल हैं। इसके अलावा मसाला फसलों में हल्दी व लहसुन को शामिल हैं। किसान निर्धारित दर से प्रीमियम देकर इन फसलों में हानि होने पर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक जैसे बाढ़, बादल फटना, नहर या ड्रेन का टूटना, जलभराव, आंधी तूफान व आग से नुकसान को कवर किया गया है। 

योजना के तहत कितना देना होगा प्रीमियम

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana) के तहत  किसानों को प्रति एकड़ प्रीमियम राशि 2.5 प्रतिशत की दर से जमा करानी होगी। इसमें सब्जियों व मसाला फसलों के लिए 750 रुपए प्रति एकड़ और फलों के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। वहीं सब्जियों एवं मसाला फसलों के नुकसान पर किसान को न्यूनतम मुआवजा राशि 15,000 रुपए और अधिकतम 30,000 रुपए प्रति एकड़ तक प्राप्त होगी। वहीं फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20,000 रुपए और अधिकतम मुआवजा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाएगी।  

योजना के तहत किसानों को किस आधार पर दी जाएगी मुआवजा राशि

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana) के तहत प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि दी जाएगी। इसमें सब्जियों  व मसाला फसलों में 0 से 25 प्रतिशत नुकसान पर मुआवाजा नहीं दिया जाएगा। 26 से 51 प्रतिशत फसल खराब होने पर 50 प्रतिशत यानी 15,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं 51 से 75 प्रतिशत फसल नुकसान पर 75 प्रतिशत यानी 22,500 रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 100 प्रतिशत मुआवजा राशि 30,000 रुपए दी जाएगी।  इसी प्रकार फल फसलों में 0 से 25 प्रतिशत नुकसान होने पर कोई मुआवजा देय नहीं होगा। 26 से 51 प्रतिशत नुकसान होने पर 50 प्रतिशत यानी 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 51 से 75 प्रतिशत नुकसान पर 75 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा जो 30,000 रुपए होगा। 75 प्रतिशत से अधिक फसलों में नुकसान होने की स्थिति में किसान को 100 प्रतिशत यानी 40,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि दी जाएगी। 

योजना के तहत किसान कैसे करा सकते हैं सब्जियों, मसाला व फल फसलों का बीमा 

हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को पारंपरिक फसलों की खेती छोड़कर अधिक आमदनी देने वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (Mukhyamantri Bagwani Bima Yojana) शुरू की गई है। योजना के तहत मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत सभी किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन के लिए राज्य के किसान बागवानी विभाग हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://mbby.hortharyana.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन या पंजीकरण करा सकते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित जिला उद्यान आधिकारी या विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2021 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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