माझी लड़की बहिन योजना : योजना से हटाए जा सकते हैं इन महिलाओं के नाम
प्रकाशित - 16 Dec 2024 by Tractor Junction
जानें, माझी लड़की बहिन योजना के मानदंडों में क्या हो सकता है बदलाव
मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी योजना चलाई जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इसके मुताबिक योजना से कई महिलाओं के नाम हटाए जा सकते हैं, जो योजना के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दे दिए हैं। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश की बहुत सी महिलाओं के नाम माझी लड़की बहिन योजना की लिस्ट (Majhi Ladki Bahin Yojana List) से काटे जा सकते हैं।
यदि आप भी महाराष्ट्र से हैं और माझी लड़की बहिन योजना का लाभ ले रही हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आइये जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।
माझी लड़की बहिन योजना को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री ने
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ बयान दिए थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की थी तो शुरुआती समय में लाभार्थियों में कुछ बड़े किसान भी नजर आ रहे थे। योजना से उन्हें भी लाभ मिल रहा था। इसके बाद कई किसानों ने खुद कहा कि हम उस मापदंड में नहीं आते हैं। ऐसा होने पर योजना के लिए फिर से प्लान बनाया गया। इसी तरह यदि माझी लड़की बहिन योजना में कुछ बहनें निश्चित मानदंडों से बाहर पाई जाती हैं, तो इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने योजना के मानदंडों पर खरा नहीं उतरते हुए भी इसका लाभ लिया, तो इस पर विचार किया जाएगा। वहीं मापदंडों पर खरा उतरने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं हटाया जाएगा।
पीएम किसान योजना से हटाए गए थे अपात्र किसानों के नाम
पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत केंद्र सरकार की ओर से पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए हर चार माह के अंतराल में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत में कई अपात्र किसान योजना से जुड़ गए और उन्होंने इसका लाभ उठाया। जब यह जानकारी सरकार के संज्ञान में आई तब सरकार ने इसके नियमों में कुछ बदलाव किया जिससे कई किसान योजना से बाहर हो गए। योजना के तहत उन अपात्र किसानों को योजना से बाहर करने का निर्णय लिया गया जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि सबसे अधिक अपात्र किसान यूपी और बिहार में सामने आए जो अपात्र होते हुए पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। ऐसे में सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए इन्हें योजना से बाहर कर दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची से ऐसे किसानों के नाम हटा दिए गए।
माझी लड़की बहिन योजना में किन महिलाओं के हट सकते हैं नाम
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) में उन महिलाओं के नाम हट सकते हैं, जो योजना के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, माझी लड़की बहिन योजना में अपात्रता संबंधी नियम इस प्रकार से हैं-
- यदि महिला के परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक है तो वह योजना का लाभ नहीं ले सकती है।
- यदि महिला के परिवार को कोई सदस्य आयकरदाता है तो उस महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियमित या स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा हों, ऐसे में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि महिला को सरकार के अन्य विभागों द्वारा संचालित वित्तीय योजना के तहत प्रति माह 1500 रुपए मिल रहे हो तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद रहा हो तो भी उसे योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य है, तो उस महिला को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि महिला के परिवार के किसी सदस्य के पास पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है, तो ऐसे में उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
तो फिर किसे मिलेगा योजना का लाभ
राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के लिए कुछ पात्रता संबंधी नियम निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं नियमों व शर्तों को पूरा करने पर ही योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए जो नियम तय किए गए हैं, वे इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाली महिला महाराष्ट्र की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए।
- महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- योजना के तहत 2,50,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले आउटसोर्स कर्मचारी, स्वैच्छिक कर्मचारी व अनुबंध कर्मचारी पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का लाभ शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाएं प्राप्त कर सकती है।
- एक परिवार में एक अविवाहित महिला को योजना का लाभ दिया जा सकता है।
क्या बढ़ेगी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की राशि
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) की राशि बढ़ाने को लेकर सरकार का कहना है कि वे इस योजना के तहत, योजना से जुड़ी महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा पूरा करेगी। माझी लड़की बहिन योजना जारी रहेगी। हम बहनों को 2100 रुपए भी देंगे। बजट के दौरान हमारी सरकार इस पर विचार करेगी। हम वित्तीय संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। हम किए गए सभी वादे पूरे करेंगे। हम पहले इसकी व्यवस्था करेंगे। बता दें कि अभी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की राशि बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है, भविष्य में इस योजना की राशि बढ़ सकती है। इस पर सरकार विचार करेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत इससे जुड़ी महिलाओं को अभी फिलहाल इस योजना के तहत 1500 रुपए की राशि हर मिलती रहेगी।
कब आएगी माझी लड़की बहिन योजना छठी किस्त
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत इससे जुड़ी महिलाओं को अब तक इस योजना की पांच किस्तें मिल चुकी है और लाभार्थी महिलाओं को इसकी छठी किस्त मिलने का बेसब्री से इंतजार है तो बहनों को इस योजना की किस्त इसी माह जारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योजना की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की छठी किस्त 25 दिसंबर तक जारी की जा सकती है।
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