कृषि यंत्र अनुदान योजना: रीपर मशीन पर मिल रही है 60 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 08 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र अनुदान योजना: रीपर मशीन पर मिल रही है 60 प्रतिशत सब्सिडी

जानें, रीपर मशीन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी और इसके लिए कहां करना है आवेदन

रबी फसलों की कटाई का समय चल रहा है। अप्रैल माह में किसान गेहूं की कटाई शुरू करेंगे। इस बार अधिक पैदावार की उम्मीद में किसान देरी से गेहूं की कटाई कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से फसल कटाई की मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। इन यंत्रों में रीपर मशीन (Reaper Machine) भी शामिल है जिस किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस मशीन की खरीद पर किसानों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। किसान मात्र 40 प्रतिशत पैसा खर्च करके गेहूं की कटाई में काम आने वाली इस रीपर मशीन की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Equipment Grant Scheme) के रूप में चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत आवेदन करके रीपर मशीन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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रीपर मशीन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on reaper machine)

राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर चालित रीपर मशीन की खरीद पर किसानों को मशीन के लागत मूल्य पर अधिकतम 60 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। यह सब्सिडी किसानों को वर्गानुसार दी जाएगी। इसमें सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 60 प्रतिशत या अधिकतम 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

रीपर मशीन खरीदने से क्या होगा लाभ (What will be the benefit of buying reaper machine)

रीपर मशीन से किसान कम समय में अधिक फसल की कटाई कर सकते हैं। इस मशीन को ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। इसे ट्रैक्टर के आगे या साइड में लगाकर चलया जा सकता है। यह मशीन एक लीटर डीजल में करीब 45 मिनट में एक एकड़ फसल की कटाई कर सकती है। ऐसे में किसान बहुत ही कम खर्च पर गेहूं की कटाई कर सकते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से किसान कम समय, श्रम और खर्च पर गेहूं की कटाई आसानी से कर सकते हैं। रीपर कम बाइंडर मशीन से कटाई के साथ फसल के बंडल बनाने काम भी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में यह मशीन गेहूं कटाई के लिए काफी अच्छी मशीन मानी गई है।

रीपर मशीन के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for reaper machine)-

ट्रैक्टर चालित रीपर मशीन (Tractor Driven Reaper Machine) के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। कृषि यंत्रों/मशीनों के लिए ओवदन हेतु किसानों को आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बैंक खाता विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी, पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, पैन कार्ड, खेत के कागजात आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ऐसे में किसान आवेदन करते समय इन प्रमुख दस्तावेजों की आपने पास रखें।

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रीपर मशीन की खरीद के लिए कैसे करे आवेदन (How to apply for purchase of reaper machine)-

यदि आप बिहार किसान है तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत रीपर मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर आवेदन करना होगा। अनुदान वाले रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए बिहार राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान यंत्र की कीमत से अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद कर सकेंगे एवं अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र निर्माता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसान भाई अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेाशक (कृषि अभियंत्रण) अथवा जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 

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