किसानों को स्प्रिंकलर सेट,पाइप लाइन सेट, पंपसेट व रेनगन पर मिलेगी 55% सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 28 Jul 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को स्प्रिंकलर सेट,पाइप लाइन सेट, पंपसेट व रेनगन पर मिलेगी 55% सब्सिडी

जानें, आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया

देश में इस समय खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन चल रहा है। कई राज्यों मेें खरीफ फसल की बुवाई अंतिम चरण मेें हैं। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए कृषि सिंचाई यंत्रों की आवश्यकता होगी। किसानों को सस्ती दर पर कृषि सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि छोटे किसानों तक कृषि यंत्रों का लाभ पहुंच सकें।

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इस समय मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कृषि सिंचाई यंत्र योजना के तहत सिंचाई यंत्रों पर 55 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं। किसान इसमें आवेदन करके सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को कृषि सिंचाई यंत्र योजना मध्यप्रदेश में आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने में आसानी हो सकें।

किन कृषि सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी (Krishi Sinchai Yojana)

कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कृषि अंभियांत्रिकी संचालनालय की ओर से राज्य के किसानों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसके तहत किसानों को जिन कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा, वे इस प्रकार से हैं-

  • स्प्रिंकलर सेट
  • पाइप लाइन सेट
  • पंप सेट (डीजल और विद्युत)
  • रेनगन सिस्टम

किसानों को किस सिंचाई यंत्र पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

किसानों को कृषक वर्ग और श्रेणी के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसानों को अधिकतम 55 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सिंचाई यंत्रों के अनुसार दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार से हैं-

  • स्प्रिंकलर - अधिकतम 55 प्रतिशत सब्सिडी
  • रेनगन - अधिकतम 55 प्रतिशत सब्सिडी
  • पंप सेट (डीजल और विद्युत) - अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी
  • रेनगन सिस्टम - अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

जो किसान कृषि सिंचाई यंत्र सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं वह कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

किसान इन योजनाओं के तहत कर सकेंगे आवेदन

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ये कृषि सिंचाई यंत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए अलग-अलग जिलों के किसानों से कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो इस प्रकार से हैं-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)

इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों के किसान स्प्रिंकलर सेट,पाइप लाइन सेट, पंपसेट(डीजल/विद्युत) सिंचाई उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं)

इस योजना के अंतर्गत कटनी, शिवनी, सागर ,पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, निवाड़ी जिलों के किसान स्प्रिंकलर सेट,पाइप लाइन सेट, पंपसेट (डीजल/विद्युत), रेनगन सिस्टम सिंचाई उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (टरफा)

इस योजना के तहत कटनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रायसेन, होशंगाबाद, बेतुल जिलों के किसान स्प्रिंकलर सेट एवं पाइप लाइन सेट सिंचाई उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (बुंदेलखंड विशेष पैकेज)

इस योजना के तहत राज्य के सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी जिलों के किसान स्प्रिंकलर सेट,पाइप लाइन सेट,पंपसेट (डीजल/विद्युत) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान)

इस योजना के तहत राज्य के कटनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, अनूपपुर जिलों के किसान पंपसेट(डीजल/विद्युत) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कब और कहां करें आवेदन

मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2022-2023 हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत सिंचाई उपकरणों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान दिनांक 27 जुलाई 2022 दोपहर 12 बजे से 4 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm पर किया जा सकता हैं। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी ऑनलाइन संपादित की जाएगी। लॉटरी में जिन किसानों का चयन किया जाएगा उन्हें ही कृषि सिंचाई यंत्रों का लाभ प्रदान किया जाएगा। लॉटरी में चयनित किसानों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी।

किसानों को ओटीपी के माध्यम से करना होगा आवेदन

मध्यप्रदेश के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके लिए किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। इस ओटीपी के माध्यम से किसान ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं।

सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज ( Krishi Sinchai Yojana)

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान के बैंक खाते का विवरण इसके लिए बैंकपासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र आदि।
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

राज्य के किसान इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार के किसान कल्याण एवं किसान विकास विभाग के कृषि अंभियांत्रिकी विभाग पर ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://dbt.mpdage.org/index.htm पर जारी सूचना का अवलोकन कर सकते हैं।

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